भूमि विवाद के मामले में महिलाओं के साथ पुलिस ने की बदसलूकी

Updated at : 26 Jun 2019 7:57 PM (IST)
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भूमि विवाद के मामले में महिलाओं के साथ पुलिस ने की बदसलूकी

मधेपुरा : बिहारमें मधेपुरा के उदाकिशुनगंज में भूमि विवाद को लेकर बिहारीगंज पुलिस के द्वारा लगभग एक दर्जन महिला को जेल भेज दिया गया. मामला राजगंज पंचायत अंतर्गत वैजनाथपुर गांव वार्ड नंबर 1 के महादलित टोले का है. मिली जानकारी के अनुसार बताया गया कि बिहारीगंज पुलिस रात्रि के 11 बजे महादलित बस्ती पहुंचकर महिलाओं […]

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मधेपुरा : बिहारमें मधेपुरा के उदाकिशुनगंज में भूमि विवाद को लेकर बिहारीगंज पुलिस के द्वारा लगभग एक दर्जन महिला को जेल भेज दिया गया. मामला राजगंज पंचायत अंतर्गत वैजनाथपुर गांव वार्ड नंबर 1 के महादलित टोले का है. मिली जानकारी के अनुसार बताया गया कि बिहारीगंज पुलिस रात्रि के 11 बजे महादलित बस्ती पहुंचकर महिलाओं को सोए अवस्था मे गिरफ्तार कर लिया.

गिरफ्तार महिला के परिजनों ने बताया कि पुलिस के भय से बस्ती के कई बच्चे इधर उधर भागने लगे. लगभग एक दर्जन बच्चे रात के अंधेरे में भटक कर कहीं चले गये हैं. जिसका कोई अता पता नहीं है. महादलित बस्ती की महिला संगीता देवी, घोली देवी, मिरिया देवी, सीता देवी, रेणु देवी, ललिता देवी आदि ने बताया कि भटके बच्चों का अभी तक पता नहीं चल पाया है. काफी खोजबीन की जा रही है. गर्भवती महिला के पेट पर पुलिस के द्वारा लाठी डंडा चलाया गया है.

चार दिन पूर्व एक महिला को संतान को प्राप्ति हुई थी. पुलिस उसके साथ भी बर्बरतापूर्ण व्यवहार करते हुए जेल लेकर चली गयी. जननी की हालत नाजुक बतायी जा रही है. बच्चे को उसकी दादी रखी हुई है. मासूम बच्चे के साथ अब क्या होगा यह एक बड़ा सवाल है. कई महिलाओं को अर्धनग्न अवस्था में पुलिस गिरफ्तार कर ले गयी. सभी गिरफ्तार महिलाओं को पुलिस ने उदाकिशुनगंज थाने में रात भर हिरासत में रखा.

पीड़ित पक्ष के परिजनों ने बताया कि जब हम लोग उदाकिशुनगंज थाना पहुंचे गिरफ्तार अर्धनग्न महिलाओं को साड़ी पहुंचाने तो प्रशासन के द्वारा हम लोगों को धक्का मारकर थाने से बाहर कर दिया गया. उदाकिशुनगंज थाने के बाहर ही महिलाओं ने प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि प्रशासन ने महादलित टोले पर कहर बरपाया है. इसकी उच्चस्तरीय जांच के साथ साथ दोषी पुलिसकर्मी पर कार्यवाही की जाए. महिलाओं ने कहा कि हम लोग दर-दर भटक रहे हैं हम आम लोगों की सुनने वाला कोई नहीं है. कानून भी बड़े लोगों के लिए है गरीब लोगों का मददगार कोई नहीं है.

क्या है पूरा मामला
तुलसिया पंचायत के जमींदार और राजगंज पंचायत के बटेदार ऋषिदेव समुदाय के बीच करीब 3 महीने से जमीनी विवाद चल रहा है. तुलसिया पंचायत के जमींदार गंगा यादव, बैजू यादव, शिव नारायण मेहता, नारायण साह का लगभग 15 एकड़ जमीन बगल के पंचायत राजगंज के ऋषि देव समुदाय 40 वर्षों से भी अधिक समय से बटेदारी करते आ रहा है. राजगंज पंचायत वार्ड नंबर एक निवासी सुबोध ऋषि देव, बुधन ऋषि देव, सुरेश ऋषि देव, धीरो ऋषि देव आदि तुलसिया पंचायत के जमींदार के लगभग 15 एकड़ जमीन पर बटेदारी कर अपना भरण-पोषण कर रहा था.

विगत 2 महीने पहले ऋषि देव समुदाय के लोगों ने उक्त जमीन को अपनी पुश्तैनी जमीन बताते हुए फसल कटने पर रोक लगा दिया. मामला प्रशासन तक पहुंची प्रशासन ने पहल करते हुए दोनों पक्षों के बीच शांति स्थापित कराया और दोनों पक्षों को जमीन से संबंधित कागजात उपलब्ध कराने को कहा गया.

थानाध्यक्ष थाना अध्यक्ष बीडी पंडित का कहना है कि ऋषि देव लोगों ने अभी तक कोई कागजात प्रशासन को उपलब्ध नहीं कराया है. जबकि सुबोध ऋषि देव का कहना है कि उक्त जमीन मेरे पुरखों के नाम से खतियानी जमीन है. हमारे बाप दादा मूर्ख थे इन जमींदारों से कर्ज लेकर अपना भरण-पोषण करते थे उसी कर्जा के एवज में धीरे धीरे यह लोग हमारे बाप दादा की जमीन पर कब्जा करते चले गये, जबकि यह सारा जमीन हमारा पुश्तैनी जमीन है.

इधर, जमींदारों का कहना है कि हमने जमीन कवाला खरीद की है जिसका सारा कागज आज हमारे पास है हम इसकी मालगुजारी रसीद भी सरकार को जमा करते हैं. दोनों पक्षों के बीच विवाद को देखते हुए विवादित जमीन पर लगे फसल की सुरक्षा को लेकर दो चौकीदारों को नियुक्त किया गया था. जानकारी अनुसार राजनीति षड्यंत्र के तहत 3 महीने से इस विवादित जमीन को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है.

सरकारी कार्य मे बाधा पहुंचाने पर की गयी कार्यवाही

बिहारीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत गुरुवार रात्रि करीब 1 बजे राजगंज पंचायत अंतर्गत वैजनाथपुर गांव वार्ड नंबर 1 के पश्चिमी बहियार के विवादित जमीन पर लगे पका हुआ मकई फसल को लुटने, उपद्रव मचाने, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में 9 महिलाओं और 3 पुरुषों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. उक्त जमीन विवाद मामले में एसडीएम एसजेड हसन ने विवादित जमीन पर दोनों पक्षकारों के बीच गंभीर तनाव को देखते हुए 17 मई को 144 धारा अंतर्गत निषेधाज्ञा तक दो चौकीदारों की प्रतिनियुक्त करने और समय-समय पर विवादित भूमि का निरीक्षण करते रहने का आदेश बिहारीगंज थाना अध्यक्ष को दिया गया था.

फिर 25 मई को पक्षकारों के अनुरोध पर एसडीएम एसजेड हसन ने बिहारीगंज सीओ और थानाध्यक्ष को आदेश निर्गत कर कहा कि मकई फसल पक गया है और बर्बाद हो रहा है पके हुए फसल की कटाई अति आवश्यक है. सीओ एवं थानाध्यक्ष को आदेश दिया कि संयुक्त रूप से रैयत वार मकई के खेत से फसल तैयार कर स्थल पर शांति व्यवस्था भंग ना हो इसके लिए आवश्यकता अनुसार पुलिस बल को प्रतिनियुक्त कर तैयार फसल को बिहारीगंज सीओ अपनी अभिरक्षा में या जिम्में सुरक्षित रखेंगे.

31 मई को बिहारीगंज सीओ उमाकांत मिश्र ने थानाध्यक्ष बिहारीगंज से लिखित शिकायत कर प्राथमिकी दर्ज कराया कि एसडीएम एस जेड हसन के आदेशानुसार राजस्व कर्मचारी मजदूर और पुलिस बल के साथ विवादित जमीन पर मकई की लगी फसल को कटवाने के लिए गया हुआ था. दोनों पक्षों को बुलाकर बताया गया की विवादित जमीन का फसल काटकर संरक्षित कर हमें रखना है. दोनों पक्षों की सहमति के बाद मकई की फसल को काटने का कार्य प्रारंभ किया गया. कुछ मकई कटने के बाद संध्या में सुबोध ऋषि देव, प्रमोद ऋषि देव सहित 3 दर्जन से अधिक लोग अपने हाथ में लाठी डंडा तीर धनुष भला तलवार लेकर आया और मक्का काट रहे मजदूर के साथ गाली-गलौज, धक्का-मुक्की करते हुए खेत से भगा दिया गया और पदाधिकारियों के साथ भी अभद्र भाषा का उपयोग कर चारों तरफ से घेरने लगा तो इस बात की जानकारी बरिय अधिकारी को देते हुए हम सभी बिहारीगंज लौट गए.

फिर 31 मई को सुबह 6:00 बजे दोनों पक्षों के लोगों से बातचीत किए जाने के बाद पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल एवं मजदूर के साथ विवादित जमीन पर पहुंचकर मकई कटवाना शुरू करवाया फिर कुछ मकई कटने के बाद उपरोक्त सभी व्यक्ति अपने-अपने हाथ में लाठी-डंडा, तीर-धनुष दबिया कचिया लेकर आए और मक्का काट रहे मजदूर के साथ गाली-गलौज पर लप्पर थप्पड़ मारते हुए धमकी देते हुए खेत से भगा दिया एवं सभी लोगों ने हम लोगों के साथ भी अभद्र व्यवहार किया एवं मजदूर द्वारा कटा मकई का फसल एवं लगी फसल का अधिकांश भाग लूटपाट करते हुए चला गया. तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए सरकारी आदेश का अनुपालन नहीं कराया जा सका क्योंकि अनुपालन कराने पर उपरोक्त व्यक्तियों के द्वारा कोई हिंसात्मक कार्यवाही की जा सकती थी.

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