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मधेपुरा : गुड्डू हत्याकांड में आरोपी को उम्र कैद की सजा

मधेपुरा : बिहारीगंज थाना कांड संख्या 131/13 के मामले में सुनवाई कर व्यवहार न्यायालय के एडीजे द्वितीय रमण कुमार की अदालत ने मंगलवार को हत्या के आरोप में मो सराफत को दोषी पाते हुए सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख रुपया अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड की आधी राशि पीड़ित परिवार […]

मधेपुरा : बिहारीगंज थाना कांड संख्या 131/13 के मामले में सुनवाई कर व्यवहार न्यायालय के एडीजे द्वितीय रमण कुमार की अदालत ने मंगलवार को हत्या के आरोप में मो सराफत को दोषी पाते हुए सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख रुपया अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड की आधी राशि पीड़ित परिवार को देने का आदेश न्यायालय ने दिया.
क्या था मामला: कांड के सूचक लीधो साह के अनुसार 13 अगस्त 2013 की शाम गांव के ही मो सिराजुल व करिया उर्फ तजमुल आपस में लड़ाई कर रहे थे. जिसे कुछ बच्चे देख रहे थे, जिसमें आठ वर्षीय गुड्डू भी शामिल था.
वहां मौजूद सूचक लीधो साह ने पुत्र गुड्डू को घर जाने को कहा. सूचक जब रात को अपने घर पहुंचा तो वहां अपने पुत्र को नहीं पाया. खोजबीन करने के बाद भी वह नहीं मिला. उसी दिन रात में स्थानीय मस्जिद के माध्यम से बच्चे की गुमसुदगी का एलान भी किया. रात के 11:00 बजे कब्रिस्तान के तरफ से किसी बच्चे की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी.
गांव वालों आवाज की दिशा में गए लेकिन कुछ पता नहीं चला. अगली सुबह पुन: मस्जिद से बच्चे के बारे में ऐलान किया गया. सुबह 8:00 बजे पता चला कि एक बच्चे की लाश कब्रिस्तान में पड़ी है. जब सूचक वहां पहुंचा तो देखा कि वह उसका ही पुत्र है. देखने से ऐसा प्रतीत होता था कि किसी ने उसका गला दबाकर हत्या की दी है. सूचक के अनुसार 10 अगस्त 2013 के संध्या में उसकी बेटी को लेकर महमूदा से लड़ाई हुई थी तथा उसके बाद महमूदा का अपने भाई से झगड़ा हुआ था तथा उस केस में सूचक व उसके पूरे परिवार को फंसा दिया गया. सूचक के अनुसार उसका भाई 13 अगस्त 2013 की लड़ाई में सिराजुल के पक्ष में गवाही दिया था. इसी कारण से उसके पुत्र को महमूदा खातून व मूसा ने अपहरण कर हत्या कर दिया है. इस बाबत बिहारीगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज है.

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