गोगरी. मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की समीक्षा एसडीओ सुनंदा कुमारी ने की. बीते मंगलवार को 11 वें चरण के चयनित लाभुकों के सत्यापन और सूची प्रकाशन को लेकर एसडीओ ने सभी बीडीओ के साथ बैठक की. बैठक में एमवीआई, बीडीओ राजाराम पंडित, परबत्ता और बेलदौर के बीडीओ ने भाग लिया. एसडीओ ने कहा कि योजना का उद्देश्य दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन के विकास, लोगों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना व रोजगार सृजन किया जाना है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के गाइडलाइन के अनुसार आवेदन आमंत्रण की तिथि को लाभुकों की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए. हल्के मोटरयान चालक की अनुज्ञप्ति होना चाहिए. सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होनी चाहिए. पूर्व से कोई व्यवसायिक वाहन नहीं होनी चाहिए एवं लाभुक संबंधित पंचायत का निवासी होना अनिवार्य है. उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 4 सीट से लेकर 10 सीट तक नये सवारी वाहनों का क्रय कर सकते हैं. अनुदान की राशि वाहन के खरीद मूल्य के 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम एक लाख रुपये मिलेगी. एसडीओ ने सभी चयनित लाभुकों को हर हाल में वाहन क्रय कर लेने का निर्देश दिया. कहा कि इसके लिए बैंक से भी फाइनेंस की सुविधा दी गयी है, जो लाभुक इसका लाभ लेना चाहते है वो फाइनेंस के भी माध्यम से वाहनों का क्रय कर सकते है. बताया गया कि वाहन को 5 वर्ष तक बिना अनुमंडल पदाधिकारी की लिखित स्वीकृति के बिक्री नहीं की जायेगी. वाहन पारिवारिक उत्तराधिकार के तहत हस्तांतरित हो सकेगा. अगर वाहन की खरीद किसी वित्तीय संस्थान से ऋण लेकर किया गया है तो अनुदान की राशि का उपयोग आवेदक द्वारा ऋण के भुगतान में ही किया जायेगा. निर्धारित समय सीमा के अंदर सभी सही लाभुकों का चयन कर मेघा सूची बनाया जाएगा.
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