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एक प्रतिशत ब्याज पर मिलेगा सीएम उधमी योजना के तहत कारोबार के लिए लोन

Updated at : 14 Jul 2024 11:54 PM (IST)
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Liquor seized in Khagaria

इस योजना की स्वीकृति पाने वाले जिले के युवाओं को रोजगार करने व उद्योग लगाने के लिए 10 लाख रुपये तक ऋण मिलेंगे

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खगड़िया. आगामी 31 जुलाई तक मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए ऑन लाइन आवेदन जमा होंगे. इस योजना की स्वीकृति पाने वाले जिले के युवाओं को रोजगार करने व उद्योग लगाने के लिए 10 लाख रुपये तक ऋण मिलेंगे. इधर जिला उद्योग महाप्रबंधक परिधी बिदिसा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि ऑन लाइन आवेदन के लिए विभागीय पोर्टल खोल दिया गया है. विभागीय वेबसाइट https://udyai.bihar.gov.in पर जाकर आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. आवेदक 31 जुलाई तक लोग आवेदन जमा कर सकेंगे.

रेन्डमाईज सिस्टम से होगा लाभुकों का चयन

मुख्यमंत्री उधमी योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला एवं अल्पसंख्यक वर्ग के युवा आवेदन कर सकेंगे. जिला उद्योग महा प्रबंधक ने बताया कि आवेदक का चयन राज्य स्तर पर चयन समिति द्वारा पुर्णतः रेन्डमाईज सिस्टम( लॉटरी सिस्टम) से किया जाता है. जिसका लाइव प्रसारण भी किया जाता है. कहा कि आवेदक अपने आवेदन के चयन के लिए किसी बिचौलिये के झासा में नहीं आए. बताया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य भर में 9247 आवेदनों को स्वीकृत कर युवाओं को ऋण उपलब्ध कराते हुए उन्हें स्वरोजगार मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है.

10 लाख रुपये तक मिलेंगे ऋण

बताया जाता है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य/जिले में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने, बेरोजगार महिलाओं तथा पुरुष के बीच रोजगार पैदा करना है. इस योजना के माध्यम से 10 लाख रुपये तक का लोन प्राप्त कर लोग खुद का कारोबार स्थापित कर सकेंगे. अच्छी बात तो यह है कि उद्योग धंधे लगाने के लिए इन्हें ऋण तो 10 लाख रुपये मिलेंगे. लेकिन लौटाना सिर्फ 5 लाख ही होगा. उद्योग विभाग द्वारा इस योजना के लिए चयनित लाभार्थियों को 5 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा. मुख्यमंत्री उधमी योजना के तहत चयनित युवा बेरोजगारों को कारोबार के लिए दो किस्त में राशि दी जाएगी. पहली किस्त के रूप में कुल प्रोजेक्ट का 40 प्रतिशत राशि मशिनरी खरीद के लिए दिये जाएंगे. दूसरे किस्त के तौर पर 60 प्रतिशत राशि दी जाएगी. चयनित लाभुकों को कारोबार के लिए अधिकतम दस लाख रुपये तक दिये जाएंगे. अगर प्रोजेक्ट में दस लाख रुपये से अधिक खर्च होते हैं,तो लाभुक को अतिरिक्त राशि स्वयं लगाने होंगे. पचास प्रतिशत राशि सरकार अनुदान के तौर देगी. जबकि शेष पचास प्रतिशत राशि एक प्रतिशत ब्याज के साथ 84 किस्तों में आगामी सात साल में जमा करने पड़ेगे.

राज्य में सूक्ष्म और लघु उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा

एससी, एसटी, महिला एवं अति पिछड़ी के बेरोजगार युवाओं को एक नया व्यवसाय स्थापित करने का अवसर मिलेगा. राज्य में अधिक से अधिक रोजगार उत्पन्न होंगे. अन्य बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार मिलेगा. रोजगार अनुपात में सुधार होगा.

ये रोजगार कर सकेंगे बेरोजगार

मुख्यमंत्री एससी/एसटी/अति पिछड़ी जाति उधमी योजना के तहत स्वीकृति मिलने के बाद मिलने वाली राशि से पर्यटन, पार्लर, दाल मिल,तेल मिल, जूते चप्पल, बैग आदि सामान वाले उद्योग स्थापित कर सकते हैं. आवेदनकर्ता को आधार कार्ड,जाति प्रमाण-पत्र,आय प्रमाण-पत्र एवं शैक्षणिक प्रमाण-पत्र के साथ आवेदन जमा करेंगे. इस योजना की स्वीकृति राज्य के युवाओं को ही दी जाएगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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