तीन पदाधिकारियों को निर्देश खगड़िया. जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी अलौली तथा सीडीपीओ अलौली को मुख्य सूचना आयुक्त अशोक कुमार सिन्हा ने एक पक्ष के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है. अलौली के दीपक कुमार अकेला द्वारा मांगी गयी सूचना नहीं देने के कारण आयुक्त ने यह निर्देश दिया है. आयुक्त ने जारी आदेश में आयोग प्रदत शक्तियां का भी उल्लेख किया है. जिसमें उन्होंने कहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 27 से 32 के तहत आवश्यकतानुसार सम्मन या वारंट निर्गत करने, जमानत या कुर्की जब्ती या फिर अर्थदंड लगाने का अधिकार आयोग को है.
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तीन पदाधिकारियों को नर्दिेश
तीन पदाधिकारियों को निर्देश खगड़िया. जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी अलौली तथा सीडीपीओ अलौली को मुख्य सूचना आयुक्त अशोक कुमार सिन्हा ने एक पक्ष के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है. अलौली के दीपक कुमार अकेला द्वारा मांगी गयी सूचना नहीं देने के कारण आयुक्त ने यह निर्देश दिया है. आयुक्त ने जारी […]
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