फोटो है 24 मेंकैप्सन- शिविर में उपस्थित ग्राहकप्रतिनिधि, मानसीप्रखंड के चकहुसैनी पंचायत भवन में ग्राहक सुरक्षा अधिनियम को लेकर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. इस शिविर में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अंजनी कुमार गोंड ने कहा कि बाजार मंे खरीदारी करते समय दुकानदार से पक्की रसीद लें. पक्की रसीद होने के बावजूद अगर खरीदारी किया गया सामान गलत निकलता है और दुकानदार उसे बदलने में आना कानी करता है, तो ग्राहक सुरक्षा अधिनियम के तहत उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करा सकते हैं. शिकायत के आलोक मंे अगर दुकानदार दोषी पाया जाता है तो कानूनी धारा के तहत कार्रवाई का प्रावधान है. श्री गोंड ने कहा अगर आप बाजार में कोई भी वस्तु खरीदते हैं, तो उक्त वस्तु मे कंपनी का होलो ग्राम तथा आइएसआइ मार्का की पहचान कर ही खरीदे करें. मुखिया रोशन कुमार ने कहा कि अगर बाजार में किसी एक कंपनी का सामान कोई दुकानदार कम दामों मे ग्राहकों को लुभाने के लिए बेचता है तो वैसे दुकानदारों से बचें. क्योंकि वह आप को सस्ते दामों में नकली सामान दे सकता है. इसके इस्तेमाल से आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा. अधिवक्ता मुख्तार प्रसाद यादव ने कहा कि पंचायत स्तर पर लोगों को जागरूक करने के लिए विधिक जागरूकता शिविर लगाया जा रहा है, जिससे लोगों को कानून से संबंधित जानकारी मिल सके. मौके पर पंचायत सचिव देव कुमार मुखिया कौशल सिंह, उपमुखिया पप्पू पटेल, वार्ड सदस्य जवाहर सिंह, शक्ति कुमार, जनार्दन यादव, शत्रुघ्न कुमार, सीता देवी, कल्पना देवी, मुकेश, पप्पू, कारे यादव, बबलू साह, सुबोध कुमार सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे.
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खरीदारी के समय दुकानदार से लें पक्की बिल
फोटो है 24 मेंकैप्सन- शिविर में उपस्थित ग्राहकप्रतिनिधि, मानसीप्रखंड के चकहुसैनी पंचायत भवन में ग्राहक सुरक्षा अधिनियम को लेकर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. इस शिविर में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अंजनी कुमार गोंड ने कहा कि बाजार मंे खरीदारी करते समय दुकानदार से पक्की रसीद लें. पक्की रसीद होने के बावजूद अगर […]
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