रसोइया सहायकों को मिली राहत
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 02 Dec 2014 11:02 PM
मनमाने तरीके से हटाने पर लगी रोकप्रतिनिधि, परबत्ताअब विद्यालयों में नियोजित व कार्यरत रसोइयों को प्रधानाध्यापक या विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा मनमाने तरीके से हटाया नहीं जा सकेगा. जिला मध्याह्न भोजन प्रभारी ने जिले के सभी प्रधानाध्यापकों व साधन सेवियों को निर्देश जारी किया है. इसके अनुसार विभिन्न विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत कार्यरत […]
मनमाने तरीके से हटाने पर लगी रोकप्रतिनिधि, परबत्ताअब विद्यालयों में नियोजित व कार्यरत रसोइयों को प्रधानाध्यापक या विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा मनमाने तरीके से हटाया नहीं जा सकेगा. जिला मध्याह्न भोजन प्रभारी ने जिले के सभी प्रधानाध्यापकों व साधन सेवियों को निर्देश जारी किया है. इसके अनुसार विभिन्न विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत कार्यरत रसोइया सह सहायक को विभिन्न आरोप लगा कर अनाधिकार रूप से विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर या प्रधानाध्यापक के द्वारा मनमाने तरीके से चयनमुक्त किया जा रहा है. नये रसोइया का चयन किया जा रहा है. यह विभागीय मानदंड के अनुसार नहीं है. किसी भी रसोइया सह सहायक को उनकी कार्यक्षमता, दक्षता, आयु अथवा गंभीर आरोपों के आधार पर जिला मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी से कार्यमुक्ति का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत ही संबंधित रसोइया सह सहायक को कार्यमुक्त किया जा सकता है. प्रभारी पदाधिकारी अपीलीय प्राधिकार के रूप में कार्य करेंगे तथा इस संबंध में उनका निर्णय मान्य होगा. इस आदेश के अनुपालन में लापरवाही पर संबंधित प्रधानाध्यापक तथा साधनसेवी को जिम्मेदार माना जायेगा तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की जायेगी.
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