हत्या के प्रयास मामले में सात साल की सजा

Updated at : 21 Mar 2018 4:18 AM (IST)
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हत्या के प्रयास मामले में सात साल की सजा

खगड़िया : जानलेवा हमला (हत्या के प्रयास) मामले में मंगलवार को एडीजे प्रथम शमीम अख्तर ने एक अभियुक्त को दोषी पाते हुए सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. मिली जानकारी के अनुसार गोगरी थाना के शिशबा निवासी बिक्रम यादव को 25 जनवरी 2015 को मजदूर खोजने के लिए शिरनियां जा रहे थे. इसी […]

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खगड़िया : जानलेवा हमला (हत्या के प्रयास) मामले में मंगलवार को एडीजे प्रथम शमीम अख्तर ने एक अभियुक्त को दोषी पाते हुए सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. मिली जानकारी के अनुसार गोगरी थाना के शिशबा निवासी बिक्रम यादव को 25 जनवरी 2015 को मजदूर खोजने के लिए शिरनियां जा रहे थे. इसी क्रम में रास्ते में घात लगाये उसी गांव के पांडव यादव ने बिक्रम यादव के पेट में गोली मार दी. घायलावस्था में बिक्रम को गोगरी अस्पताल में भर्ती कराया गया. बाद में बेहतर इलाज के लिए बेगूसराय रेफर कर दिया गया. जहां किसी तरह उसकी जान बच सकी. जिसकी प्राथमिकी गोगरी थाना में बिक्रम के भाई ब्रजेश यादव ने दर्ज कराया था.

न्यायालय ने पांडव को घटना में दोषी पाते हुए सात वर्ष सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. इस वाद में अभियोजन पक्ष की ओर से राजीव प्रसाद ने अपना पक्ष रखा.
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