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रामविलास पासवान आचार संहिता मामले में कोर्ट में पेश, यह आया फैसला, पढ़ें

कटिहार: केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान व पूर्व मंत्री नागमणी आचार संहिता के मामले में सोमवार को कटिहार न्यायालय में पेश हुए. जहां एसीजेएम चतुर्थ ने दर्ज परिवाद में केंद्रीय मंत्री के पक्ष में फैसला सुनाते हुए केस को क्लोज कर दिया. सनद हो कि कटिहार में केंद्रीय मंत्री अनाज भंडारण साइलो गोदाम […]

कटिहार: केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान व पूर्व मंत्री नागमणी आचार संहिता के मामले में सोमवार को कटिहार न्यायालय में पेश हुए. जहां एसीजेएम चतुर्थ ने दर्ज परिवाद में केंद्रीय मंत्री के पक्ष में फैसला सुनाते हुए केस को क्लोज कर दिया. सनद हो कि कटिहार में केंद्रीय मंत्री अनाज भंडारण साइलो गोदाम निर्माण का शिलान्यास करने पहुंचे थे. शिलान्यास कार्यक्रम के बाद दोपहर 1.45 बजे पहुंचे थे. उनके साथ पूर्व मंत्री नागमणी भी थे. इन दोनों के विरुद्ध कटिहार कोर्ट में वर्ष 1995 में अचार संहिता के उल्लंघन को लेकर परिवाद दायर कराया गया था.

उक्त परिवाद को लेकर कटिहार आगमन पर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान कटिहार कोर्ट के एसीजेएम चतुर्थ रणविजय कुमार के न्यायालय में पेश हुए. न्यायिक दंडाधिकारी ने दर्ज परिवाद में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान व पूर्व मंत्री नागमनी के पक्ष में फैसला रखते हुए केश में बरी कर मामले कोबंद कर दिया. वहीं न्यायालय पहुंचे केंद्रीय मंत्री के साथ पूर्व सांसद निखिल चौधरी सहित कई पूर्व मंत्री, स्थानीय जनप्रतिनिधि, एनडीए पार्टी अधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे.

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