लोक अदालत में आनेवाले पक्षकारों को नहीं करना पड़े असुविधाओं का सामना : जिला जज

Updated at : 12 Mar 2026 3:58 PM (IST)
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लोक अदालत में आनेवाले पक्षकारों को नहीं करना पड़े असुविधाओं का सामना : जिला जज

कल भभुआ व मोहनिया कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिला जज ने की बैठक

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कल भभुआ व मोहनिया कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिला जज ने की बैठक बैंक मामलों में आम जनता को अधिकतम छूट व मौके पर निष्पादन का निर्देश भभुआ सदर. कल 14 मार्च को लगनेवाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता व व्यापक तैयारियों को लेकर गुरुवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय परिसर में दो महत्वपूर्ण समीक्षा बैठकों का आयोजन किया गया. इन बैठकों की अध्यक्षता प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार अनुराग ने की. बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सुमन सौरव सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे. बैठक के प्रथम सत्र में जिले के सभी बैंक पदाधिकारियों व लीड बैंक मैनेजर कैमूर के साथ उच्च स्तरीय बैठक की गयी. बैठक के दौरान माननीय न्यायाधीश ने स्पष्ट निर्देश दिया कि बैंक ऋण से संबंधित मामलों में आम जनता को अधिकतम छूट व लाभ प्रदान किया जाये. साथ ही उपभोक्ताओं के साथ उदारतापूर्वक व्यवहार करते हुए अधिक से अधिक मामलों का मौके पर ही निष्पादन सुनिश्चित किया जाये. इसके अलावा अंतिम समय की तैयारियों को पूरा कर लेने का निर्देश दिया गया, ताकि 14 मार्च को लोक अदालत में आने वाले पक्षकारों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े. उधर, दूसरे सत्र में माननीय प्रधान जिला जज ने अधिवक्ता संघ, भभुआ के वरीय अधिवक्ताओं, बार एसोसिएशन, भभुआ के अध्यक्ष व सचिव के साथ विशेष बैठक की. इस दौरान अधिवक्ताओं से अपील की गयी कि वे अपने मुवक्किलों को लोक अदालत के माध्यम से विवाद सुलझाने के लिए प्रेरित करें. वहीं न्यायालय में लंबित शमनीय वादों के शीघ्र निपटारे में सहयोग की अपेक्षा की गयी. बैठक में बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया. जिला प्राधिकार सचिव सुमन सौरव ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा कि 14 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने मामलों जैसे बैंकिंग, बिजली, पानी, राजस्व, वैवाहिक व अन्य शमनीय मामलों का निबटारा कराकर अनावश्यक मुकदमेबाजी से मुक्ति पायी जा सकती है.

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