मुखिया का निर्वाचन सही, कोर्ट ने सुनाया फैसला

kaimur news. विगत 18 फरवरी को अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में मुंसिफ हिमांशु भार्गव की अदालत ने बेलौड़ी पंचायत के मुखिया पद पर मीर इमरान के निर्वाचन को सही बताया है.
मोहनिया सदर. विगत 18 फरवरी को अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में मुंसिफ हिमांशु भार्गव की अदालत ने बेलौड़ी पंचायत के मुखिया पद पर मीर इमरान के निर्वाचन को सही बताया है. न्यायालय द्वारा राम आश्रय सिंह द्वारा दायर किये गये वाद को खारिज कर दिया गया है. इस तरह बेलौड़ी के मीर इमरान मुखिया के पद पर बने रहेंगे. गौरतलब है कि पंचायत चुनाव 2021 में बेलौड़ी पंचायत के निर्वाचित मुखिया मीर इमरान के निकटतम प्रतिद्वंद्वी रहे राम आश्रय सिंह ने भभुआ सिविल कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन संख्या 01/2023 यह कहते हुये दायर किया था कि 24 अक्तूबर 2021 को हुए पंचायत चुनाव के मतदान में पड़े मतों की गणना डड़वा बाजार समिति स्थित मतगणना हाल में 26 अक्तूबर 2021 को करायी गयी. इसमें मुखिया पद के लिए पड़े मतों की गणना में गड़बड़ी की गयी है. मेरे अभिकर्ता सहित उपस्थित अन्य लोगों ने भी देखा कि इवीएम में काउंटिंग के दौरान 03 को कागज पर 93 लिख दिया गया और मीर इमरान को मुखिया पद पर निर्वाचित घोषित कर दिया गया, जो गलत है. इस पर सुनवाई करने के बाद न्यायालय ने मीर इमरान के निर्वाचन को सही बताते हुए फैसला सुनाया गया है.
करायी गयी थी मतों की री-काउंटिंग
डड़वा स्थित बाजार समिति में बनाये गये पंचायत चुनाव-2021 के मतगणना हाॅल में मतों की गिनती के दौरान गड़बड़ी की शिकायत पर मतगणना हाल में उपस्थित उप विकास आयुक्त कुमार गौरव ने हाॅट टेबल को फोन कर बेलौड़ी पंचायत की मतगणना के लिए बनाये गये टेबल 01-13 तक के सभी प्रत्याशियों का नंबर नोट करवाया. साथ ही पुनः इवीएम में पड़े मतों की गिनती करायी गयी. इसमें भी मीर इमरान को प्राप्त मतों की संख्या 1408 और सेकेंड फाइटर राम आश्रय सिंह को प्राप्त मतों की संख्या 1395 सामने आयी थी. इस तरह मीर इमरान 13 मतों से निर्वाचित घोषित किये गये थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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By Prabhat Khabar News Desk
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