राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों के निबटारे के लिए 11 बेंचों का गठन

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राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी प्रकार के वादों का होगा निबटारा नहीं लगेगी कोई कोर्ट फीस, पहले की जमा फीस होगी वापस भभुआ : आम नागरिकों एवं न्याय इच्छुओं के हित में 22 अप्रैल को भभुआ में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है. जिसमें सभी प्रकार के वादों तत्काल निबटारा होगा. इसके लिए […]

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राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी प्रकार के वादों का होगा निबटारा

नहीं लगेगी कोई कोर्ट फीस, पहले की जमा फीस होगी वापस
भभुआ : आम नागरिकों एवं न्याय इच्छुओं के हित में 22 अप्रैल को भभुआ में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है. जिसमें सभी प्रकार के वादों तत्काल निबटारा होगा. इसके लिए कुल 11 बेंचों का गठन किया गया है. खास बात यह कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कोई कोर्ट फीस नहीं लगेगी और पहले की जमा कोर्ट फीस वापस होगी. जिला विधिक प्राधिकार कैमूर के अध्यक्ष सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नयी दिल्ली के तहत कैमूर जिला विधिक प्राधिकार द्वारा न्यायालय परिसर भभुआ में 22 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है.
इस लोक अदालत में सभी प्रकार के सुलहनीय फौजदारी (क्रिमिनल), बैंक ऋण, मनी सूट, भूमि अधिग्रहण, मजदूरी अधिनियम, मापतौल, मोटरवाहन दुर्घटना क्लेम, वन, बिजली सहित कई संबंधित मामले पक्षकारों के आपसी सुलह के आधार पर तत्काल ऑन द स्पॉट निबटारा किया जायेगा. इस अदालत में पक्षकारों को कोई कोर्ट फीस नहीं देनी होगी. साथ ही न्यायालय में लंबित मुकदमें में पूर्व से जमा कोर्ट फीस भी वापस मिल जायेगी.22 अप्रैल को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए जिला विधिक प्राधिकार कैमूर प्रयत्नशील है. जिला विधिक सेवा प्राधिकार कैमूर के सचिव सुशील कुमार दीक्षित ने बताया कि उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों के निबटारे के लिए 11 न्यायपीठों(बेंच) का गठन किया गया है. जिनमें न्यायिक पदाधिकारी व अधिवक्ता सदस्य न्याय इच्छुओं को त्वरित न्याय प्रदान करते हुए सुलह के आधार पर मुकदमों का ऑन द स्पॉट निबटारा करेंगे. साथ ही जिला एवं सत्र न्यायाधीश कैमूर ने सभी न्यायिक पदाधिकारी को बैठक कर स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि न्याय इच्छुओं की सुविधा का भरपूर ध्यान रखा जाये.
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