जहानाबाद नगर : एडीजे दो त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी ने पत्नी की जला कर हत्या कर देने वाले पति, सास व ससुर को हत्या का दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी. पत्नी की जला कर हत्या कर देने के आरोपित अभियुक्त मखदुमपुर थाना क्षेत्र के खरौना निवासी भोला सिंह, ससुर कामेश्वर सिंह व सास गंगा देवी को आजीवन कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी.
अर्थदंड की राशि नहीं जमा करने पर अभियुक्तों को छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. इसके अतिरिक्त न्यायाधीश ने तीनों अभियुक्तों को धारा 498 ए के तहत दोषी पाते हुए एक वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. एपीपी अशोक कुमार ने बताया कि गंभीर रूप से झुलसी हुई सूचिका गुड़िया रानी ने मखदूमपुर थाना कांड संख्या 189/2014 की प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
जिसमें उल्लेख किया था कि 10 जून 2014 की रात्रि साढ़े ग्यारह बजे उसका पति, सास एवं ससुर उसके शरीर पर केरोसिन तेल डाल कर आग लगा दिया था. जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गयी थी और इलाज के दौरान सूचिका का अपोलो अस्पताल पटना में 14 जून 2014 को मृत्यु हो गयी.