दोहरे हत्याकांड में महिला को उम्रकैद
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जहानाबाद : शहर के चर्चित दोहरे हत्याकांड में आरोपित संगीता देवी को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस कुमार सिंह ने दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी. वहीं एक अन्य अभियुक्त मुन्ना कुमार को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का निर्णय सुनाया. कोर्ट ने संगीता देवी को Rs […]
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जहानाबाद : शहर के चर्चित दोहरे हत्याकांड में आरोपित संगीता देवी को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस कुमार सिंह ने दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी.
वहीं एक अन्य अभियुक्त मुन्ना कुमार को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का निर्णय सुनाया. कोर्ट ने संगीता देवी को Rs 20 हजार के अर्थदंड की सजा भी सुनायी. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर अभियुक्त को तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. इसके अलावा न्यायाधीश ने अभियुक्त को धारा 201/34 भादवि के तहत दोषी पाते हुए तीन वर्ष सश्रम कारावास के साथ पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी. इस संबंध में लोक अभियोजक सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि सूचक फुलेंद्र शर्मा ने संगीता देवी एवं मुन्ना कुमार के विरुद्ध 16 जुलाई, 2014 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
जिसमें उन्होंने कहा था कि 15 जुलाई, 2014 को पांच बजे संध्या में निजामुद्दीनपुर अलगना में अपने सहयोगियों के साथ मिल कर संगीता देवी ने उसके पुत्र चुन्नु शर्मा एवं राकेश कुमार का अपहरण कर लिया और गला दबाकर दोनों की हत्या कर दी तथा साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से ग्राम सिगोड़ी विश्वनाथ मठिया थाना सिगोड़ी जिला पटना में पुनपुन नदी के पास फेंक दिया.
उल्लेखनीय है कि चुन्नु शर्मा प्रोपर्टी डीलर का कार्य करता था और घटना के दिन पांच लाख रुपये लेकर अपने दोस्त कुंदन के साथ संगीता के मकान पर गया था, जहां रुपया हड़पने के लिए उसकी हत्या की साजिश रची गयी. इसकी सूचना उसने अपने मोबाइल से घर पर मैसेज भेज कर दी थी. इसके बाद अभियुक्तों ने दोनों की हत्या कर दी.
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