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दो को तीन वर्षों का कारावास

मामला धोखाधड़ी कर दूसरे की जमीन को अपना बता बेचने का लेबर एक्ट में एक अभियुक्त को एक वर्ष कारावास की सजा जहानाबाद,नगर : अपर मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी आरके रजक ने जालसाजी एवं धोखाधड़ी कर दूसरे की जमीन को अपना बता कर बिक्री करने के एक मामले में आरोपित मखदुमपुर थाना के पुनहदा निवासी राजेंद्र […]

मामला धोखाधड़ी कर दूसरे की जमीन को अपना बता बेचने का
लेबर एक्ट में एक अभियुक्त को एक वर्ष कारावास की सजा
जहानाबाद,नगर : अपर मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी आरके रजक ने जालसाजी एवं धोखाधड़ी कर दूसरे की जमीन को अपना बता कर बिक्री करने के एक मामले में आरोपित मखदुमपुर थाना के पुनहदा निवासी राजेंद्र शर्मा एवं राधा देवी को धारा 420 भादवी के तहत दोषी मानते हुये तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 05 हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनायी गयी. अर्थदंड की राशि नहीं जमा करने पर अभियुक्त को छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. उक्त दोनों अभियुक्तों के विरोध में आनंदी शर्मा ने न्यायालय में परिवाद पत्र संख्या 442/2004 दर्ज करायी थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि दोनों अभियुक्तों ने मिल कर बत्तीसभवरीय के निकट होरिलगंज मुहल्ले में दूसरे की जमीन को अपना जमीन बता कर एक लाख रुपये लेकर उन्हें 10 जून 2002 को बेच दिया और एक लाख रुपये जालसाजी एवं धोखाधड़ी करके उनसे ठग लिया .
वहीं एक अन्य मामले में एसीजेएम आरके रजक ने सुनवाई करते हुए बाल श्रम कानून के तहत मेसर्स शुद्ध शाकाहारी होटल कोर्ट एरिया जहानाबाद के मालिक मुन्ना कुमार को दोषी पाते हुए एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अर्थदंड की राशि नहीं जमा करने पर अभियुक्त को तीन माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी.
उक्त आशय की जानकारी देते हुए बाल श्रम कानून के विशेष लोक अभियोजक राजीव रंजन ने बताया कि होटल मालिक मुन्ना कुमार को श्रम पवर्तन पदाधिकारी कमला प्रसाद राय ने 20 जनवरी 2011 को अपने होटल में एक 12 वर्षीय बाल श्रमिक रंजीत कुमार से काम करवाते हुए पकड़ा था.

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