हत्या मामले में तीन को आजीवन कारावास
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 24 Feb 2018 1:36 AM
जहानाबाद नगर : हत्या के मामले में शुक्रवार को सजा की विंदु पर सुनवाई पूरा करते हुए एडीजे टू धर्मेंद्र कुमार जायसवाल के न्यायालय ने छोटू शर्मा, कल्लू शर्मा एवं टहलू रजक को धारा 302/34 के तहत सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाया. साथ ही 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया. वहीं आर्म्स एक्ट की […]
जहानाबाद नगर : हत्या के मामले में शुक्रवार को सजा की विंदु पर सुनवाई पूरा करते हुए एडीजे टू धर्मेंद्र कुमार जायसवाल के न्यायालय ने छोटू शर्मा, कल्लू शर्मा एवं टहलू रजक को धारा 302/34 के तहत सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाया. साथ ही 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया.
वहीं आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत पांच-पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाया. इस संबंध में अपर लोक अभियोजक फयाजउदीन खां उर्फ मोती बाबू ने बताया कि इस मामले में अरवल जिले के करपी थाना के शेरपुर निवासी राजीव मिश्रा ने विधायक शर्मा, छोटे शर्मा, टहलू रजक, कल्लू शर्मा, जगत शर्मा, जेपी शर्मा, मनीष शर्मा, सुखदेव साह समेत अन्य को नामजद करते हुये प्राथमिकी दर्ज कराया था.
सूचक ने आरोप लगाया था कि 24 सितम्बर 2014 की शाम सात बजे गांव के नंद पासवान के दरवाजे पर वह अपने पिता शिवनाथ मिश्र भाई नागेश मिश्र, मंटू मिश्र के साथ टेम्पो का हिसाब करने के लिए बैठा था तभी उपरोक्त लोग हरवे -हथियार के साथ वहां पहुंचे और कहा कि सभी को गोली मार दो. इतने में विधायक शर्मा मेरे पिता को पकड़ लिये और छोटू शर्मा ने उन्हें छाती में गोली मार दी जिससे उनकी मौत घटनास्थल पर ही हो गयी. घटना का कारण जमीनी विवाद बताया जाता है.
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