हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने उठाया कदम, पीएनबी से लिया गया था लोन जमुई. जिला मुख्यालय स्थित खैरा मोड़ के समीप सोमवार को हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन के द्वारा कड़ा एक्शन लिया गया. शहर के खैरा मोड़ के समीप स्थित मो अजीमुद्दीन की तीन बिल्डिंग को सील कर दिया गया. एसडीओ सौरभ कुमार, एसडीपीओ सतीश सुमन, सीओ ललिता कुमारी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गयी. जानकारी के अनुसार, अजीमुद्दीन के द्वारा पीएनबी से लोन लिया था, लेकिन तय समय पर रुपये का भुगतान नहीं किया गया. बैंक की बार-बार नोटिस भेजने के बावजूद बकाया नहीं चुकाया गया, इसके बाद बैंक ने उनकी तीन संपत्तियों की नीलामी कर दी. मकान खरीदने वाले व्यक्ति को लंबे समय तक कब्जा नहीं मिल रहा था, इससे तंग आकर उन्होंने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने तीनों बिल्डिंग को जांच कर सील कर दिया. एसडीओ सौरभ कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेशानुसार यह कार्रवाई की गयी है. इस मामले में अभी जांच की प्रक्रिया की जारी रही है. जांच कार्य पूर्ण होते ही इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी जायेगी.
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