लज्जा भंग करने के मामले में दोषी को ढाई साल की सजा, दो हजार आर्थिक दंड

Updated at : 03 Apr 2026 9:12 PM (IST)
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लज्जा भंग करने के मामले में दोषी को ढाई साल की सजा, दो हजार आर्थिक दंड

जिले में लज्जा भंग से जुड़े एक मामले में अदालत ने आरोपित को दोषी करार देते हुए सख्त सजा सुनायी है.

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जमुई. जिले में लज्जा भंग से जुड़े एक मामले में अदालत ने आरोपित को दोषी करार देते हुए सख्त सजा सुनायी है. यह फैसला माननीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, जमुई की अदालत ने सुनायी है. मामला खैरा थाना कांड संख्या 100/24 एवं सत्र वाद संख्या 46/24 से संबंधित है, जिसमें पुलिस के प्रस्तुत साक्ष्य व समर्पित चार्जशीट के आधार पर न्यायालय ने आरोपित को दोषी पाया. जानकारी के अनुसार, आरोपित सुमन झा, उम्र करीब 24 वर्ष, पिता उदयकांत झा, निवासी ग्राम चंद्रशैली, थाना खैरा, जिला जमुई के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 451, 341, 323, 504 और 354 के तहत आरोप तय किये गये थे. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के प्रस्तुत साक्ष्यों को मजबूत मानते हुए न्यायालय ने आरोपित को दोषी करार देते हुए उसे दो वर्ष एवं छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई. साथ ही, 2 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना राशि अदा नहीं करने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त 15 दिनों के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. इस मामले में विशेष सहायक लोक अभियोजक मनोज कुमार दास ने अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व किया. उन्होंने न्यायालय के समक्ष साक्ष्यों और तथ्यों को मजबूती से प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर अदालत ने यह निर्णय सुनाया. जमुई पुलिस ने इस फैसले को न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है और कहा है कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार सक्रिय और प्रतिबद्ध है.

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