एक प्रत्याशी खर्च कर सकेगा 40 लाख रुपये - डीएम

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन पदाधिकारी के नेतृत्व में शुक्रवार को दो पालियों में अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया.
जमुई . बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन पदाधिकारी के नेतृत्व में शुक्रवार को दो पालियों में अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया. इस प्रशिक्षण में अभ्यर्थी व्यय अनुश्रवण कोषांग से संबंधित सहायक व्यय प्रेक्षक, उड्डयनदस्ता, स्थैतिक सर्विलांस दल, वीडियो निगरानी दल और बैंक समन्वयक शामिल हुए. अधिकारियों को चुनाव खर्च की निगरानी, जब्ती की प्रक्रिया और रिपोर्टिंग के विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी गयी. प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि चुनाव प्रचार में अभ्यर्थियों द्वारा खर्च की जाने वाली राशि की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये तय है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि इस सीमा से अधिक खर्च पर अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. प्रशिक्षण में पुलिस अधीक्षक महोदय ने भी चुनाव कार्य में पुलिस की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की. उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों को उनके चुनाव संबंधी दायित्वों और कर्तव्यों से अवगत कराया. वहीं अधिकारियों को ईएसएमएस और सी-विजिल एप के इस्तेमाल की भी जानकारी दी गयी. मौके पर उडनदस्ता एवं स्थैतिक निगरानी दल को समझाया गया कि यदि किसी वाहन या संदिग्ध नकदी/सामग्री की इंटरसेप्ट कर जब्ती की जाती है तो उसकी सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को देनी होगी. साथ ही जब्ती की गई राशि और वस्तुओं को निर्वाचन कार्यालय में सुरक्षित जमा करना अनिवार्य होगा. प्रशिक्षण सत्र में यह भी स्पष्ट किया गया कि निर्वाचन अवधि में किसी भी वाहन में यदि 50 हजार रुपये से अधिक की राशि पायी जाती है तो उसकी जांच की जायेगी और बिना कागजात होने पर कार्रवाई होगी.
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