hajipur news. काम में ईमानदारी नहीं बरतने पर ग्रामीण आवास सहायक चयनमुक्त

Updated at : 27 Feb 2025 11:38 PM (IST)
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hajipur news. काम में ईमानदारी नहीं बरतने पर ग्रामीण आवास सहायक चयनमुक्त

आवास सहायक राजीव कुमार पर आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वरीय पदाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की, कार्यों में स्वेच्छाचारिता दिखायी और अनियमितता बरती, उन्हें कई बार स्पष्टीकरण पत्र जारी किया गया, लेकिन उन्होंने किसी का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया

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हाजीपुर. वैशाली बीडीओ की अनुशंसा पर प्रखंड की चकअल्हदाद व महम्मतपुर पंचायत के ग्रामीण आवास सहायक राजीव कुमार का अनुबंध रद्द करते हुए उन्हें चयनमुक्त कर दिया गया है. इस संबंध में डीडीसी कुंदन कुमार ने 25 फरवरी को आदेश पत्र जारी किया है. आवास सहायक को अपने दायित्वों के निर्वहन में ईमानदारी, अनुशासन और आदेशों के पालन में लापरवाही बरतने का दोषी पाया गया है. उनपर प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में अनियमितताओं के भी आरोप लगे हैं. इनके द्वारा अयोग्य लाभुकों को गलत तरीके से आवास योजना का लाभ दिलाने, फर्जी जियो टैगिंग व स्पष्टीकरण पत्रों का जवाब नहीं देने की पुष्टि होने के बाद यह कार्रवाई की गयी.

स्पष्टीकरण मांगे जाने पर नहीं दिया उत्तर

आवास सहायक राजीव कुमार पर आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वरीय पदाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की, कार्यों में स्वेच्छाचारिता दिखायी और अनियमितता बरती. उन्हें कई बार स्पष्टीकरण पत्र जारी किया गया, लेकिन उन्होंने किसी का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया. इसके अलावा, महमदपुर पंचायत की रामपुर जुड़ावन गांव निवासी मनोज महतो की पत्नी अनीता देवी की गलत रिपोर्ट देकर योजना का लाभ दिलाने और पहले से पक्के मकान वाले लाभुक को तीनों किश्तों का भुगतान कराने का मामला सामने आया. जांच रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि 25 अयोग्य लाभुकों को गलत तरीके से आवास योजना का लाभ दिया गया. जांच रिपोर्ट और प्रखंड विकास पदाधिकारी, वैशाली की अनुशंसा के आधार पर, मनरेगा आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के आदेशानुसार, राजीव कुमार का अनुबंध रद्द कर उन्हें ग्रामीण आवास सहायक के पद से चयनमुक्त किया गया है. साथ ही वैशाली बीडीओ निर्देश दिया गया है कि राजीव कुमार के जिम्मे सरकारी अभिलेख, योजना की फाइलें, बैठक पंजी, रोकड़ पंजी, बैंक पंजी, पासबुक और अन्य दस्तावेजों को जब्त कर कार्यालय में सुरक्षित रखा जाए. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उनके जिम्मे सरकार की कोई राशि बकाया न रहे. चयनमुक्त किये गये आवास सहायक को यह अधिकार होगा कि आदेश निर्गत की तिथि से 30 दिनों के भीतर वे डीएम के समक्ष अपील कर सकते हैं.

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