hajipur news. वित्तीय अनियमितता के आरोप में जाफरपट्टी के मुखिया को हटाने की अनुशंसा

लोक प्रहरी सह आयुक्त तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर ने जाफरपट्टी पंचायत के मुखिया संजय राम को विभागीय आदेश की अवहेलना व कर्तव्य निर्वहन में वित्तीय अनियमितता का दोषी पाया
राजापाकर. प्रखंड की जाफरपट्टी पंचायत के मुखिया पर वित्तीय अनियमितता में दोषी पाये जाने पर पदच्युत करने की अनुशंसा की गयी है. बताया गया कि जिम पोर्टल से पंचायत में जिम का सामान खरीदना था, लेकिन मुखिया ने 15वीं वित्त योजना की राशि से लगभग 15 लाख की खरीद की. इसको लेकर पंचायती राज विभाग ने आपत्ति दर्ज किया था, जिसके आलोक में लोक प्रहरी सह आयुक्त तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर ने जाफरपट्टी पंचायत के मुखिया संजय राम को विभागीय आदेश की अवहेलना व कर्तव्य निर्वहन में वित्तीय अनियमितता का दोषी पाया. दोषी पाये जाने के बाद पंचायती राज अधिनियम के तहत पदच्युत करने की अनुशंसा की है. यह आदेश 14 अगस्त को उपनिदेशक पंचायती राज तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर के पत्रांक 162 द्वारा निर्गत किया गया है. जिला पदाधिकारी वैशाली को आदेश दिया गया है कि मुखिया के विरुद्ध नीलाम पत्र वाद दायर कर संबंधित पंचायत सचिव के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




