गोपालगंज. विजयीपुर के चर्चित छात्र अटल पांडेय हत्याकांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-10 मानवेंद्र मिश्र के कोर्ट ने गुरुवार को दो और अभियुक्तों को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा दी. डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का अर्थदंड का आदेश दिया है.
एक-एक लाख का लगाया अर्थदंड भी
एडीजे के कोर्ट ने विजयीपुर थाने के कोरया गांव के रामकेवल मांझी के पुत्र सिकंदर मांझी, उम्र 25, तथा रामवली यादव के पुत्र राकेश यादव, उम्र 32, को हत्या में दोषी पाते हुए भादसं की धारा 302 के तहत सश्रम आजीवन कारावास एवं प्रत्येक अभियुक्त के ऊपर एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा तथा धारा-307 के तहत अभियुक्तों को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा मुकर्रर की है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी. दोषसिद्ध अपराधी द्वारा अर्थ दंड की राशि का भुगतान नहीं किये जाने पर उसे दोनों अपराध के लिए अलग-अलग छह-छह माह के कठोर कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
कांड का पेन ड्राइव में फुटेज भी उपलब्ध कराया गया
कोर्ट में बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता रामनाथ साहू, अजातशत्रु व अभियोजन पक्ष से एपीपी अनिल शर्मा व जयराम साह की तरफ से अपने-अपने साक्ष्य व दलीलों को पेश किया. अभियोजन पक्ष की ओर से 10 साक्षियों व चश्मदीद गवाहों के बयान को दर्ज कराया गया था. बचाव पक्ष से भी दर्जन भर साक्षियों को कोर्ट में पेश किया गया था. अभियोजन की ओर से कांड का पेन ड्राइव में फुटेज भी उपलब्ध कराया गया. इस कांड में राकेश यादव 23 सिंतबर 2022 तथा जबकि सिकंदर मांझी 28 जुलाई 2023 से जेल में बंद थे. पटना हाइकोर्ट के आदेश पर इस कांड का स्पीडी ट्रायल चल रहा था. मालूम हो कि विजयीपुर थाने के कोरेया गांव में 2 दिसंबर 2021 को भूमि विवाद में गांव के संजय पांडेय, सिन्टू पांडेय, जगदंबा पांडेय और लखनऊ में पढ़ रहे छात्र अटल पांडेय को चाकू से जानलेवा हमला कर घायल कर दिया गया था.
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