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Gopalganj News : बस स्टैंड की जमीन की फर्जी जमाबंदी में सीआइ की जमानत याचिका खारिज

Gopalganj News : राजेंद्र नगर बस स्टैंड की फर्जी जमाबंदी के मामले में आरोपित सीआइ जटाशंकर प्रसाद की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया.

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गोपालगंज. राजेंद्र नगर बस स्टैंड की फर्जी जमाबंदी के मामले में आरोपित सीआइ जटाशंकर प्रसाद की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया. एडीजे-16 शेफाली नारायणी के कोर्ट में जमानत के बिंदु पर सभी पक्षों की साक्ष्य व दलीलों को सुनवाई करने के बाद बेल देने से इन्कार कर दिया.

पहले से कायम थी जमाबंदी

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वरीय अधिवक्ता रामनाथ साहु व अबू समीम अंसारी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि जो भी जमाबंदी सृजित की गयी है, वह सीआइ के कार्यकाल के पहले की है. उनका तर्क था कि 24 जुलाई 24 को योगदान किया. पूर्व कर्मचारी मो शाहिद इमाम के कार्यकाल में यह हुआ है. डीएम के आदेश पर पूर्व कर्मचारी मो शाहिद इमाम पर एफआइआर हुई है. यह जमाबंदी पहले से कायम थी. वहीं नगर परिषद के अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी ने साक्ष्य देते हुए कहा कि जमाबंदी के लिए अजय दुबे के द्वारा 17 अगस्त 24 को आवेदन दिया गया.

40 वर्षों की लगान रसीद एकमुश्त काटी गयी

इसपर कर्मचारी दिनेश चंद्र मिश्र ने 27 अगस्त 24 को अपना प्रतिवेदन सौंपा. इस पर 28 अगस्त को ही सीआइ जटाशंकर प्रसाद ने अपनी रिपोर्ट लगा दी. उसके बाद जमाबंदी सृजित की गयी. लगभग 40 वर्षों की लगान रसीद भी एकमुश्त काट दी गयी. संगठित गिरोह के द्वारा सरकारी जमीनों को हड़पने की साजिश की जा रही है. इस पर कोर्ट ने निचली अदालत के रेकॉर्ड को तलब कर स्थिति को देखने के बाद जमानत देने से इन्कार कर दिया. उधरए बचाव पक्ष के अधिवक्ता अजातशत्रु ने कहा कि कोर्ट के इस आदेश को हाइकोर्ट में चुनौती देंगे.

कोर्ट से वारंट के लिए किया प्रे

कांड के आइओ व अपर थानाध्यक्ष अनिल कुमार ने सीजेएम आनंद त्रिपाठी के कोर्ट से वारंट के लिए प्रे किया. कोर्ट से वारंट मिलने के साथ ही राजस्व कर्मचारी मो शाहिद इमाम की गिरफ्तारी की कार्रवाई तेज हो जायेगी.

प्रभात खबर ने किया था फ्रॉड के मामले को उजागर

राजेंद्र नगर बस स्टैंड की जमीन की जमाबंदी भू-माफियाओं के नाम पर दर्ज किये जाने का खुलासा प्रभात खबर ने 10 सितंबर के अंक में किया था. डीएम के आदेश पर एसडीओ डॉ प्रदीप कुमार ने जांच की. जांच में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद डीएम के आदेश पर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी राहुल धर दुबे ने नगर थाने में 18 सितंबर को सीओ, राजस्व कर्मचारी, सीआइ व अजय दुबे के खिलाफ नगर थाना कांड सं-673/24 दर्ज करा दिया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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