बाइक चोरी कांड के आरोपित को कोर्ट ने दिया एक वर्ष की सजा, महज नौ माह में कोर्ट का आया फैसला

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बाइक चोरी कांड के आरोपित को कोर्ट ने दिया एक वर्ष की सजा, महज नौ माह में कोर्ट का आया फैसला

गोपालगंज. बाइक चोरी की एक घटना को सत्य पाते हुए अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी छह अजय कुमार के कोर्ट ने एक वर्ष की सजा व दो हजार रुपये का आर्थिक दंड का फैसला सुनाया है.

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गोपालगंज. बाइक चोरी की एक घटना को सत्य पाते हुए अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी छह अजय कुमार के कोर्ट ने एक वर्ष की सजा व दो हजार रुपये का आर्थिक दंड का फैसला सुनाया है. इस कांड में महज नौ माह के भीतर कोर्ट का फैसला आ गया. जबकि कांड दर्ज होने के साथ ही आरोपित जेल में बंद है. अभियोजन पदाधिकारी अनूप कु़मार त्रिपाठी ने बताया कि कोर्ट ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ता कल्पनाथ प्रसाद के दलीलों व साक्ष्यों को सुनने के बाद अपना फैसला दिया. बता दें कि मांझा थाना के एसआइ संजय कुमार ने पुलिस बल के साथ 16 अगस्त 2024 को बड़हरिया रोड में वाहन जांच कर रहे थे. तभी बड़हरिया-बरौली पथ पर तेजी से बाइक आ रही थी. उसे रोक कर जांच की, तो पता चला कि बाइक चोरी की है. बाइक के साथ मांझा थाना क्षेत्र के माघी मंगुरहां गांव के प्रदीप सहनी को अरेस्ट कर जेल भेज दिया. इस मामले में कोर्ट ने स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा सुनायी है.

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