वाहन एजेंसी व पेट्रोल पंपों को लेना होगा लाइसेंस
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :16 Dec 2016 4:25 AM (IST)
विज्ञापन

नये लाइसेंस से संचालित होंगी एजेंसियां गोपालगंज : अब वाहन बिक्री करनेवाली वाहन एजेंसियों तथा पेट्रोल पंप संचालकों को नया लाइसेंस लेना होगा, तभी नये वर्ष 2017 में वाहनों की बिक्री करने के बाद उस वाहन का रजिस्ट्रेशन परिवहन विभाग करेगा. जब तक लाइसेंस का नवीकरण नहीं हो जाता तब तक उस प्रतिष्ठान के नये […]
विज्ञापन
नये लाइसेंस से संचालित होंगी एजेंसियां
गोपालगंज : अब वाहन बिक्री करनेवाली वाहन एजेंसियों तथा पेट्रोल पंप संचालकों को नया लाइसेंस लेना होगा, तभी नये वर्ष 2017 में वाहनों की बिक्री करने के बाद उस वाहन का रजिस्ट्रेशन परिवहन विभाग करेगा. जब तक लाइसेंस का नवीकरण नहीं हो जाता तब तक उस प्रतिष्ठान के नये वाहनों का नये साल में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा. वहीं, डीजल और पेट्रोल की खुदरा बिक्री करनेवाले पेट्रोल पंप संचालकों को भी नये वर्ष के लिए अपने लाइसेंस का नवीकरण कराना होगा. ऐसा नहीं करने पर परिवहन विभाग के द्वारा दोषी मानते हुए कार्रवाई की जायेगी. जिला परिवहन पदाधिकारी वीरेंद्र प्रसाद ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों एवं सभी वाहन विक्रेता एजेंसियों के लिए निर्देश जारी किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










