महिला की हत्या में पिता-पुत्र को दस वर्षों का कारावास

Published at :29 Oct 2016 12:14 AM (IST)
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महिला की हत्या में पिता-पुत्र को दस वर्षों का कारावास

गोपालगंज . पैसा की लेन- देन के विवाद में महिला की पीट-पीट कर हत्या किये जाने के मामले में तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम विनोद प्रसाद सिंह की अदालत ने पिता-पुत्र को दोषी पाते हुए दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. […]

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गोपालगंज . पैसा की लेन- देन के विवाद में महिला की पीट-पीट कर हत्या किये जाने के मामले में तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम विनोद प्रसाद सिंह की अदालत ने पिता-पुत्र को दोषी पाते हुए दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दो माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी. न्यायालय की ओर से सजा सुनाये जाने के बाद पिता-पुत्र को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. रामदास बगही गांव में 23 नवंबर, 2013 में पैसा के लेन- देन के विवाद को लेकर कुछ लोगों ने फुलपति देवी और इनकी गोतनी प्रतिभा देवी पर जानलेवा हमला किया था. इलाज के दौरान प्रतिभा देवी की मौत हो गयी थी. इस मामले को लेकर पीड़ित महिला फुलपति देवी के बयान पर हंसनाथ मिश्र, इनके पुत्र ओमप्रकाश मिश्र समेत तीन लोगों को नामजद किया गया था. पुलिस ने मामले की गहन अनुसंधान करने के बाद कोर्ट में अंतिम प्रतिवेदन सौंपा था. शुक्रवार को एडीजे तीन राम विनोद प्रसाद सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद सजा सुनायी. सरकारी वकील उपेंद्र राय तथा बचाव पक्ष के कुमार अमरेश नंदन सिंह बहस में शामिल थे.

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