कोर्ट ने सुनायी उम्रकैद की सजा 20-20 हजार का अर्थदंड भी

Published at :01 Sep 2016 3:51 AM (IST)
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कोर्ट ने सुनायी उम्रकैद की सजा 20-20 हजार का अर्थदंड भी

खेत में मवेशी के घुसने पर कर दी थी युवक की हत्या कटेया थाने के गौरा गांव में हुई थी दिनेश उर्फ भोज की हत्या गोपालगंज : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम की अदालत ने बुधवार को हत्या के एक मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दो आरोपित को दोषी पाते […]

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खेत में मवेशी के घुसने पर कर दी थी युवक की हत्या

कटेया थाने के गौरा गांव में हुई थी दिनेश उर्फ भोज की हत्या

गोपालगंज : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम की अदालत ने बुधवार को हत्या के एक मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दो आरोपित को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सुजा सुनायी है. साथ ही दोषियों को 20-20 हजार रुपये अर्थदंड मृतक के पिता को देने का आदेश दिया है. सजा सुनाये जाने के बाद दोनों दोषी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. अदालत का यह फैसला 23 साल बाद आया है. कटेया थाने के गौरा गांव में चार जून,1993 को दिनेश उर्फ भोज मवेशी चराने गया था. गांव के ही नंदलाल बरइ के यहां खेत में अचानक मवेशी घुस गया.

इसके विरोध में नंदलाल बरइ और विश्वनाथ गुप्ता ने दिनेश उर्फ भोज को पकड़ कर बांध कर बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी थी. इस मामले को लेकर मृतक के पिता लालबाबू प्रसाद ने कटेया थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें गांव के ही विश्वनाथ बरइ और नंदलाल बरइ को नामजद किया था. पुलिस ने कांड का अनुसंधान पूरा कर अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय को सौंपा था. न्यायालय में बुधवार को एपीपी अशोक कुमार गुप्ता और बचाव पक्ष से देवेेंद्र मणि त्रिपाठी की दलील सुनने के बाद शशिकांत मिश्र की अदालत ने सजा सुनायी. साथ ही अर्थदंड की राशि को मृतक के परिजनों को देने का आदेश दिया.

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