बैनर-पोस्टर नहीं हटाये, तो होगी प्राथमिकी

Published at :08 Apr 2016 12:00 AM (IST)
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बैनर-पोस्टर नहीं हटाये, तो होगी प्राथमिकी

बैनर-पोस्टर नहीं हटाये, तो होगी प्राथमिकीमांझा में 387 पदों के लिए होंगे 261 बूथबीडीओ ने आचार संहिता को लेकर जारी किया निर्देश1384 प्रत्याशी हैं मैदान मेंमांझा. पंचायत चुनाव 2016 के लिए आदर्श आचार संहिता को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है. बीडीओ सह निर्वाची पदाधिकारी अशोक कुमार जिज्ञासु ने सभी प्रत्याशियों को निर्देश दिया है […]

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बैनर-पोस्टर नहीं हटाये, तो होगी प्राथमिकीमांझा में 387 पदों के लिए होंगे 261 बूथबीडीओ ने आचार संहिता को लेकर जारी किया निर्देश1384 प्रत्याशी हैं मैदान मेंमांझा. पंचायत चुनाव 2016 के लिए आदर्श आचार संहिता को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है. बीडीओ सह निर्वाची पदाधिकारी अशोक कुमार जिज्ञासु ने सभी प्रत्याशियों को निर्देश दिया है कि एक दिन के अंदर वे क्षेत्र से अपना बैनर-पोस्टर हटा लें, अन्यथा उन पर दंडात्मक कार्रवाई होगी. गौरतलब है कि मांझा में 14 मई को कुल 387 पदों के लिए चुनाव होना है. इसके लिए 261 बूथ बनाये गये हैं, जिसमें पांच आदर्श बूथ होंगे. 387 पदों के लिए चुनाव मैदान में कुल 1384 प्रत्याशी हैं. आदर्श आचार संहिता के तहत किसी भी प्रत्याशी को बिना अनुमति के बैनर-पोस्टर लेकर चलना, सभा करना पूर्ण प्रतिबंधित है. ध्वनि विस्तारक यंत्र के लिए भी परमिशन लेनी होगी. यदि कोई भी प्रत्याशी नियम का उल्लंघन करता है, तो उस पर प्राथमिकी दर्ज होगी. इसके अलावा किसी भी सरकारी, गैर सरकारी भवन पर किसी भी तरह के बैनर-पोस्टर लगाना पूर्ण वर्जित है. क्या कहते हैं अधिकारीसभी प्रत्याशियों को आचार संहिता की जानकारी दे दी गयी है. सघन जांच अभियान चला कर जांच की जायेगी. अगर कोई भी नियम का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी.अशोक कुमार जिज्ञासु, बीडीओ सह निर्वाची पदाधिकारी, मांझा

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