मदनपुर से हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 17 Dec 2015 6:48 PM
मदनपुर से हार्डकोर नक्सली गिरफ्तारवकील हत्याकांड मामले में दो आरोपितों को उम्रकैदकोबरा पुलिस ने कोचिंग चलानेवाले को लाठी-डंडे से पीटा सिमरा थाना लूटकांड व कई प्रमुख नक्सल घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकारीऔरंगाबाद कार्यालय. मदनपुर पुलिस ने भाकपा माओवादी संगठन के हार्डकोर नक्सली नौरंगी भूइंया को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार नक्सली देव थाना क्षेत्र के गंजोई […]
मदनपुर से हार्डकोर नक्सली गिरफ्तारवकील हत्याकांड मामले में दो आरोपितों को उम्रकैदकोबरा पुलिस ने कोचिंग चलानेवाले को लाठी-डंडे से पीटा सिमरा थाना लूटकांड व कई प्रमुख नक्सल घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकारीऔरंगाबाद कार्यालय. मदनपुर पुलिस ने भाकपा माओवादी संगठन के हार्डकोर नक्सली नौरंगी भूइंया को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार नक्सली देव थाना क्षेत्र के गंजोई गांव का रहनेवाला है और पिछले 15 वर्षों से नक्सली संगठन में शामिल था. मदनपुर थानाध्यक्ष श्याम किशोर सिंह ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली की नौरंगी भुइंया इलाज कराने के लिए शिवगंज में आया है. सूचना के आधार पर सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट प्रेमकांत चौबे के साथ शिवगंज पहुंचे और नौरंगी भुइंया को गिरफ्तार कर लिया गया. उन्होंने बताया कि यह भाकपा माओवादी का हाइकोर नक्सली है. सिमरा थाना लूटकांड में सक्रिय भूमिका निभायी थी. पूछताछ के क्रम में उसने मदनपुर, ढिबरा, देव थाना क्षेत्र में घटी कई प्रमुख नक्सल घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है. पूछताछ के उपरांत जेल भेज दिया गया है, लेकिन इसकी गिरफ्तारी से नक्सली संगठन की कई गुप्त जानकारियां पुलिस को मिली हैं. एसडीपीओ पीएन साहू ने भी नौरंगी भूइंया की गिरफ्तारी की पुष्टि की है. व्यवहार न्यायालय के एडीजे-तीन की अदालत ने सुनाया फैसलाऔरंगाबाद (नगर). गुरुवार को व्यवहार न्यायालय के अपर जिला सत्र न्यायाधीश तृतीय महेंद्र प्रसाद के अदालत ने अधिवक्ता फसीहुद्दीन अंसारी हत्या मामले में सुनवाई करते हुए दो आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनायी है. यह फैसला ओबरा थाना कांड संख्या 8/2002 के धारा 302,120बी व 127 अर्म्स एक्ट के तहत अवधेश यादव, मुफासिर यादव को दोषी पाते हुए सजा सुनायी. मामला यह है कि अधिवक्ता फसीहुद्दीन अंसारी निवासी कदियाही थाना ओबरा अपने मित्रों के साथ 11 जनवरी 2002 में शाम के समय घर लौट रहे थे. जैसे ही सिंघ बाधार में पहुंचे कि पहले से घात लगाये बैठे गांव के ही अवधेश यादव, मुसाफिर यादव ने अधिवक्ता को गोली मारकर हत्या कर दी. घटना से संबंधित प्राथमिकी शमसू जोहा के बयान पर ओबरा थाने में दर्ज की गयी थी. इस दौरान ओबरा थाने की पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. बचाव पक्ष से अधिवक्ता लक्ष्मण यादव व अपर लोक अभियोजक अवध किशोर सिंह की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने फैसला सुनाया. आक्रोशित हुए बादम के लोग नक्सलियों के विरुद्ध छापेमारी के लिए अहले सुबह गये थे कोबरा के जवानबधार में युवक को मोबाइल पर बात करते देख संदेश के आधार पर पीटाथाना व सीआरपीएफ कैंप को घेराव करने जा रहे सैकड़ों ग्रामीणों को अधिकारियों ने रोक कर समझायाएसडीपीओ ने दोषी कोबरा जवान पर मदनपुर थाने में दर्ज करायी प्राथमिकीऔरंगाबाद कार्यालय.मदनपुर थाना क्षेत्र के बादम गांव में एक युवक को कोबरा पुलिस द्वारा बेरहमी से पिटाई की गयी, जो पुलिस के लिए मुसीबत बन गयी. घटना की जानकारी मिलते ही एसडीपीओ पीएन साहू, एसडीओ सुरेंद्र प्रसाद, पुलिस इंस्पेक्टर कृष्णनंदन प्रसाद, मदनपुर थानाध्यक्ष श्याम किशोर सिंह ने स्थिति को संभाला, तब जाकर पुलिसकर्मियों ने राहत की सांस ली. घटना यह है कि मदनपुर थाना क्षेत्र के अतिनक्सलग्रस्त क्षेत्र में बादम गांव है. यह गांव पहाड़ व जंगल से घिरा है. अहले सुबह कोबरा पुलिस नक्सलियों के विरुद्ध छापेमारी के लिए निकली थी. गांव के बाहर मुन्ना कुमार नाम का युवक शौच करने के लिए निकला था. इसी क्रम में उसके मोबाइल पर कोई फोन आ गया. वह फोन से बात करने लगा. फोन पर बात करते देख कोबरा पुलिस को संदेह हुआ कि हमारी जानकारी यह नक्सलियों को दे रहा है. कोबरा पुलिस के जवान ने मुन्ना को लाठी-डंडे से बुरी तरह पिटाई कर दी. इसे लेकर बादम गांव के ग्रामीण आक्रोशित हो उठे. सैकड़ों की संख्या में गांव से निकल पड़े. आक्रोशित ग्रामीण पुलिस के विरुद्ध नारा लगा रहे थे और मदनपुर थाने व सीआरपीएफ कैंप का घेराव कर प्रदर्शन करने के लिए निकले गये. इसकी जानकारी मिलते ही प्रशासन के पदाधिकारी पहुंचे और उमगा के समीप ही उन्हें रोक लिया. एसडीपीओ पीएन साहू व एसडीओ सुरेंद्र प्रसाद ने ग्रामीणों को समझाते हुए कहा कि यह गलती कोबरा पुलिस की है और इस पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी. काफी समझाने-बुझाने के बाद ग्रामीण वापस लौटने के लिए तैयार हुए. एसडीपीओ ने बताया कि दोषी कोबरा जवान पर मदनपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. थानाध्यक्ष श्याम किशोर सिंह ने बताया कि मुन्ना नाम का युवक मदनपुर में कोचिंग चलाता है. वह गांव गया हुआ था. मोबाइल से बात करते हुए जब कोबरा के जवान ने देखा तो संदेह में उसके साथ मारपीट की. उन्होंने स्वीकार किया कि कोबरा पुलिस की गलती है. इसके लिए उस पर कार्रवाई की जा रही है.
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