राजद के बंद पर सरकार के जवाब से कोर्ट संतुष्ट नहीं
राजद के बंद पर सरकार के जवाब से कोर्ट संतुष्ट नहींजनवरी में मांगी डिटेल्स रिपोर्टकहा, कितने पर हुआ एफआइआर, क्षति की भरपायी करेगा कौन, बतलाये सरकारविधि संवाददाता, पटनापटना उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य सरकार के उस जवाब को नकार दिया जिसमें इस साल 27 जुलाई के राजद के बिहार बंद के दौरान सरकार की […]
राजद के बंद पर सरकार के जवाब से कोर्ट संतुष्ट नहींजनवरी में मांगी डिटेल्स रिपोर्टकहा, कितने पर हुआ एफआइआर, क्षति की भरपायी करेगा कौन, बतलाये सरकारविधि संवाददाता, पटनापटना उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य सरकार के उस जवाब को नकार दिया जिसमें इस साल 27 जुलाई के राजद के बिहार बंद के दौरान सरकार की ओर से की गयी कार्रवाई का ब्योरा दिया गया था. न्यायाधीश राकेश कुमार की एकल पीठ ने सुनवाई के दौरान तल्ख् टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार का जवाब संतोष्जनक नहीं है. महाधिवक्ता रामबालक महतो की मौजूदगी में कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई जनवरी महीने के तीसरे स्पताह में करने का आदेश दिया. कोर्ट ने उस समय इस मामले में कितने लोगों पर प्राथ्मिकी दर्ज हुई, कितने को गिरफ्तार किया गया इसका विस्तृत ब्योरा उपलब्ध कराने को कहा. कोर्ट ने कहा कि हलफनामे में यह भी जिक्र हो कि बंद से राज्य सरकार और केंद्र सरकार को कितने की क्षति हुई और इसकी भरपायी कोैन करेगा.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










