निजी वाहनों पर मोनोग्राम अवैध
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :08 May 2017 8:55 AM (IST)
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विभागों के नाम से पंजीकृत गाड़ियों को ही मिलेगी रियायत गया : निजी वाहनों पर अपने पद व विभाग का नाम लिखवा कर सड़कों पर हनक दिखाना भारी पड़ सकता है. इस बाबत प्रदेश सरकार की ओर से परिवहन व पुलिस विभाग को ठोस कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. सिर्फ सरकारी वाहन जो […]
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विभागों के नाम से पंजीकृत गाड़ियों को ही मिलेगी रियायत
गया : निजी वाहनों पर अपने पद व विभाग का नाम लिखवा कर सड़कों पर हनक दिखाना भारी पड़ सकता है. इस बाबत प्रदेश सरकार की ओर से परिवहन व पुलिस विभाग को ठोस कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. सिर्फ सरकारी वाहन जो संबंधित विभाग के नाम परिवहन विभाग में पंजीकृत हैं, उन्हीं वाहनों पर विभागीय मोनोग्राम या विभाग के नाम का उल्लेख किया जा सकता है.
दरअसल निजी वाहनों पर मुखिया, सरपंच, प्रेस, पुलिस, प्रशासन, कोर्ट व अन्य विभागों के नाम लिखवा कर या मोनोग्राम लगवा कर सड़कों पर चलने की होड़ सी लगी है. बताया जाता है कि सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है. आदेश जारी किया गया है कि परिवहन विभाग व ट्रैफिक पुलिस इसे सख्ती से पालन करते हुए ठोस कार्रवाई करे. विभाग व पद की हनक दिखानेवालों के खिलाफ सख्ती से पेश आयें. परिवहन विभाग के मुताबिक निजी वाहनों पर पद व विभागों के नामों का उल्लेख नहीं कर सकते हैं.
केवल विभागीय वाहन ही, वह भी जो विभाग के नाम से डीटीओ में रजिस्टर्ड है, उन्हीं वाहनों पर पद व विभाग का नाम लिखा हो सकता है. इसके अलावा किसी भी निजी वाहन पर कुछ भी नहीं लिखा जा सकता है. यह आदेश पूर्व से चला आ रहा है. इसे ही प्रभावी बनाये जाने की बात सरकार की ओर से की गयी है. इधर जिला परिवहन अधिकारी खुर्शीद अंसारी का कहना है कि परिवहन नियमों की अनदेखी करनेवालों के विरुद्ध सख्ती से पेश आया जायेगा. निजी वाहनों पर किसी प्रकार का कोई भी नाम व पद का लिखा जाना गलत है.
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