हत्या के मामले में एक को उम्रकैद
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :08 Apr 2017 8:40 AM (IST)
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गया: अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम हश्मुद्दीन अंसारी की अदालत में बाराचट्टी थाना कांड संख्या 64/2010 से जुड़े मामले में शुक्रवार काे एक आराेपित दशरथ यादव काे उम्रकैद की सजा सुनायी गयी. वैसे इस कांड में नामजद 10 आराेपित हैं, लेकिन दशरथ यादव ही ट्रायल फेस कर रहे थे. घटना तीन अप्रैल 2010 की […]
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गया: अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम हश्मुद्दीन अंसारी की अदालत में बाराचट्टी थाना कांड संख्या 64/2010 से जुड़े मामले में शुक्रवार काे एक आराेपित दशरथ यादव काे उम्रकैद की सजा सुनायी गयी. वैसे इस कांड में नामजद 10 आराेपित हैं, लेकिन दशरथ यादव ही ट्रायल फेस कर रहे थे. घटना तीन अप्रैल 2010 की है.
इस कांड के सूचक माेहनपुर थाना के मलियाकाेनी निवासी शिवकुमार यादव ने अपनी प्राथमिकी में कहा है कि तीन अप्रैल 2010 काे वे व उनके पिता केसर यादव एक मामले में गया काेर्ट में गवाही देने आये थे. काेर्ट से लाैटने के दाैरान मलियाकाेनी में मुहाने नदी के पास 10 की संख्या में घात लगाये लाेगाें ने दोनों बाप-बेटे पर अंधाधुंध गाेलियां चलानी शुरू कर दी.
शिवकुमार ने बताया है कि वे ताे किसी प्रकार गोलियों का निशाना बनने से बच गये, लेकिन पिता केसर यादव काे पांच गाेलियां लगीं. गाेली की आवाज पर आसपास के गांव के लाेग जुट गये व खबर पाकर थाने की पुलिस भी आ गयी. तब तक सभी अपराधी भाग निकले. घायल केसर यादव काे ग्रामीणाें व पुलिस की सहायता से मगध मेडिकल अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें पटना रेफर कर दिया गया. पटना ले जाने के दाैरान चार अप्रैल काे पिताजी की माैत हाे गयी. अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद आराेपित दशरथ यादव काे धारा 302 में उम्रकैद व 20 हजार रुपये जुर्माना व आर्म्स एक्ट में सात वर्ष व एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. इस मामले में अभियाेजन पक्ष की आेर से 15 गवाह व बचाव पक्ष की आेर से तीन गवाह प्रस्तुत किये गये. अभियाेजन पक्ष की आेर से अधिवक्ता फिराेज शाही व बचाव पक्ष की आेर से अधिवक्ता विनाेद कुमार ने अपना-अपना पक्ष रखा.
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