गया : अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (पंचम) धीरेंद्र कुमार की अदालत ने जीओ केस (नंबर 258/05) में वजीरगंज थानाध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस मंगलवार को जारी किया. न्यायाधीश ने अपने आदेश में लिखा है कि अभियुक्त श्यामानंद पर जमानतीय वारंट 18 सितंबर, 2010, गैर जमानतीय वारंट 28 अक्तूबर,
2016 व कुर्की-जब्ती का आदेश 22 फरवरी, 2017 को जारी किया गया था, पर अभियुक्त को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया. अदालत ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि कारण बताओ नोटिस के प्राप्त करने के तीन दिनों के अंदर पुलिस अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करे या न्यायालय से भेजे गये अधिपत्रों का तामिला पेश करे. साथ ही थानाध्यक्ष अदालत में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण दें.