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बच्ची से दुष्कर्म मामले में गुरुद्वारा के पूर्व सेवादार को 10 साल की सजा

Updated at : 11 Mar 2019 7:49 PM (IST)
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बच्ची से दुष्कर्म मामले में गुरुद्वारा के पूर्व सेवादार को 10 साल की सजा

गया : बिहार के गया जिले की एक अदालत ने एक स्थानीय गुरुद्वारा के पूर्व सेवादार को वर्ष 2017 में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में सोमवार को दस साल कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता कैशर शरफुद्दीन ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश […]

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गया : बिहार के गया जिले की एक अदालत ने एक स्थानीय गुरुद्वारा के पूर्व सेवादार को वर्ष 2017 में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में सोमवार को दस साल कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता कैशर शरफुद्दीन ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार पांडेय ने गया जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत गुरुद्वारा मुहल्ले की एक बच्ची के साथ 25 फरवरी 2017 को दुष्कर्म के आरोपी पूर्व सेवादार प्रताप सिंह को सोमवार को दस साल कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.

उन्होंने बताया कि पूर्व सेवादार को बच्ची के साथ जबरदस्ती करते हुए पकड़कर स्थानीय लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया था. पीड़ित बच्ची की मां के लिखित आवेदन पर कोतवाली थाने में मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था.

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