गया : रेलवे गार्ड पर पत्थर फेंकने के मामले में दो साल की सजा

Updated at : 19 Feb 2019 9:46 AM (IST)
विज्ञापन
गया : रेलवे गार्ड पर पत्थर फेंकने के मामले में दो साल की सजा

गया : रेलवे गार्ड पर ईंट-पत्थर से हमले किये जाने के मामले में रेलवे कोर्ट ने एक अभियुक्त को दो साल की सजा सुनायी है. शरद चंद्र कुमार की अदालत ने सासाराम भभुआ कांड संख्या 60/18 में मोहनिया थाना के पुसौली पावर ग्रिड निवासी कुदुस को दो साल की सजा सुनायी है. इस मामले के […]

विज्ञापन
गया : रेलवे गार्ड पर ईंट-पत्थर से हमले किये जाने के मामले में रेलवे कोर्ट ने एक अभियुक्त को दो साल की सजा सुनायी है. शरद चंद्र कुमार की अदालत ने सासाराम भभुआ कांड संख्या 60/18 में मोहनिया थाना के पुसौली पावर ग्रिड निवासी कुदुस को दो साल की सजा सुनायी है. इस मामले के शिकायतकर्ता यूपी के चंदौली के परशुरामपुर अलीगंज निवासी छोटेलाल (रेलवे गार्ड) ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
यह घटना 20 जून 2018 की है.
इस मामले में कुदुस ने रेलवे गार्ड पर ईंट-पत्थर से हमला कर दिया था. अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद धारा 341 में छह महीने की सजा व धारा 325 में दो साल की सजा सुनायी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी ज्ञान सागर व बचाव पक्ष की ओर से नवल किशोर सिंह में बहस की.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन