एसबीपीडीसीएल 15 दिनों में बताये इंडिया पावर के खिलाफ कार्रवाई का कारण
Updated at : 10 Jul 2018 4:04 AM (IST)
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गया : इंडिया पावर द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर स्पेशल लीव पिटीशन (एसएलपी) पर सोमवार को सुनवाई के बाद न्यायालय ने साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एसबीपीडीसीएल) से कार्रवाई को लेकर जवाब मांगा है. कोर्ट ने कहा है कि इंडिया पावर काॅरपोरेशन लिमिटेड का गया में करार खत्म किन वजहों से किया गया है […]
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गया : इंडिया पावर द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर स्पेशल लीव पिटीशन (एसएलपी) पर सोमवार को सुनवाई के बाद न्यायालय ने साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एसबीपीडीसीएल) से कार्रवाई को लेकर जवाब मांगा है. कोर्ट ने कहा है कि इंडिया पावर काॅरपोरेशन लिमिटेड का गया में करार खत्म किन वजहों से किया गया है और किस परिस्थिति में पूरी व्यवस्था को टेकओवर किया, इसकी विस्तृत जानकारी एसबीपीडीसीएल 15 दिनों में पेश करे.
कोर्ट ने इंडिया पावर को एसबीपीडीसीएल की रिपोर्ट आने के बाद सात दिनों के भीतर जवाब तैयार करने को कहा है. इसके बाद ही आगे की सुनवाई तय होगी. जानकारी के मुताबिक, सुनवाई की अगली तारीख अगस्त में तय की गयी है. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर गया में भी बहुत हलचल रही. पूरे दिन दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर कयास लगाते रहे.
इंडिया पावर ने भी किया काम करने का दावा
इधर, इंडिया पावर ने भी कामकाज अपने निर्देशन में करने का दावा किया है. कंपनी के वाणिज्य महाप्रबंधक राकेश रंजन ने कहा कि वे अपना काम करेंगे. उन्होंने कहा कि अदालती कार्रवाई की सूचना एसबीपीडीसीएल समेत जिले के सभी वरीय पदाधिकारियों को दे दी गयी है. उनकी सर्विस जारी रहेगी. उन्होंने कहा कि लोग बिजली से संबंधित किसी भी काम के लिए इंडिया पावर के कार्यालय या अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं.
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