गया : बिहार के गया जिले की एक अदालत ने दहेज के लिए बहू की हत्या के जुर्म में 85 वर्षीय एक महिला को आज पांच साल के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. त्वरित अदालत (द्वितीय) के न्यायाधीश कामेश्वर नाथ राय ने सास शांति देवी (85) को पांच साल के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा की सजा सुनाई. अदालत ने आरोपित देवर के प्रसाद को साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का आदेश दिया. वहीं, मृतका के पति अजीत कुमार सिन्हा के फरार होने के कारण अदालत ने उसकी फाइल को पहले ही अलग करने का आदेश दे दिया था.
शेरघाटी थाना अंतर्गत जोगापुर गांव के अजीत कुमार सिन्हा की पत्नी नीलम कुमारी उर्फ बेबी की मौत जलने से 13 सितंबर 1997 को हो गयी थी. इस मामले में नीलम के परिजन ने पति अजीत कुमार सिन्हा, सास शांति देवी और देवर के प्रसाद को नामजद करते हुए मामला दर्ज कराया था.