Darbhanga News: हाइ कोर्ट से पूर्व विधायक मिश्री लाल को मिली जमानत

Updated at : 23 Jun 2025 10:35 PM (IST)
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Darbhanga News: हाइ कोर्ट से पूर्व विधायक मिश्री लाल को मिली जमानत

Darbhanga News:अलीनगर के पूर्व भाजपा विधायक मिश्री लाल को पटना उच्च न्यायालय ने जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है.

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Darbhanga News: दरभंगा. अलीनगर के पूर्व भाजपा विधायक मिश्री लाल को पटना उच्च न्यायालय ने जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है. यादव विगत 25 दिन से न्यायिक हिरासत में थे. अदालत के आदेश के बाद सोमवार को उन्हें हिरासत से मुक्त किया गया. विदित हो कि विधायक यादव एवं सुरेश यादव को एमपी एवं एमएलए मामले के विशेष न्यायाधीश सह तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 27 मई को क्रिमिनल अपील 03/2025 एवं पुनर्विचार याचिका 06/2025 में भादवि की धारा 323 एवं 506 के तहत दोषी करार दिया था. दोषी करार देने के पश्चात अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया था. यादव ने इस आदेश के आलोक में पटना उच्च न्यायालय में अपनी गुहार लगाई थी. जमानत याचिका पर सुनवाई के पश्चात पटना उच्च न्यायालय ने मिश्री लाल यादव एवं सुरेश यादव को तत्काल मुक्त करने का आदेश दिया है.

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