Darbhanga News: दरभंगा. पोक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश प्रतिमा परिहार की अदालत ने एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म के एक मामले में पांच लोगों को दोषी पाया है. अदालत ने सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 16 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है. उक्त मामला महिला थाना से संबंधित है. अदालत ने मामले में दोषी अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के अकराहा उत्तरी गांव निवासी देवलाल सहनी व सहदेव सहनी को नाबालिग के अपहरण का दोषी पाया. वहीं दशरथ सहनी, धर्मेंद्र सहनी व ओम सहनी को लड़की के अपहरण करने के पश्चात दुष्कर्म का दोषी पाया है. जानकारी के अनुसार अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी कांड की सूचिका ने कहा था कि 13 मई 2022 की रात गांव में एक लड़के की शादी में घर के सभी लोग चले गए थे. वह घर में सोई थी. इसी बीच गांव के इन लोगों ने जबरदस्ती मुंह में कपड़ा ठूस टेंपो से उसे उठा ले गये और दुष्कर्म किया. दोनों पक्षों का बहस सुनने के पश्चात अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 16 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

