Dhanbad News: गोवा अग्निकांड के बाद धनबाद के बार समय से पहले हुए बंद, पुलिस ने की जांच

Updated at : 08 Dec 2025 2:06 AM (IST)
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Dhanbad News: गोवा अग्निकांड के बाद धनबाद के बार समय से पहले हुए बंद, पुलिस ने की जांच

एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने बार व रेस्तरां में की जांच. कई बारों के प्रवेश व निकास द्वार में सुरक्षा मानकों की हो रही अनदेखी.

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गोवा के नाइट क्लब में शनिवार की रात हुए अग्निकांड ने एक बार फिर बार व रेस्तरां संचालन में सुरक्षा मानकों की अनदेखी को उजागर किया है. हालांकि, इस घटना के बाद धनबाद के बारों में रविवार को सतर्कता देखी गयी. शहर के विभिन्न इलाकों में स्थित कई बार रविवार को समय से पहले ही बंद हो गये. प्रभात खबर की टीम ने रविवार की रात 11 से 12.30 बजे के बीच शहर के विभिन्न इलाकों में स्थित बारों का निरीक्षण किया. इसमें पाया कि शहर के अधिकांश बारों के शटर रात 11 बजते-बजते बंद कर दिये गये थे. इधर, गोवा अग्निकांड के बाद एसएसपी प्रभात कुमार के निर्देश पर पुलिस ने विभिन्न बार व रेस्तरां की जांच की.

कई बारों में नियमों की अनदेखी

धनबाद में रेस्तरां एवं बार संचालन करने का समय रात 12 बजे तक निर्धारित है. इसके बाद भी कुछ रेस्तरां एवं बार में समय सीमा का अनुपालन नहीं हो रहा है. विभागीय जांच में भी यह बात सामने आयी है कि रेस्तरां एवं बार संचालन तय समय के बाद भी किया जाता रहा है.

तय ब्लू प्रिंट की अनदेखी करते हैं संचालक

रेस्तरां एवं बार संचालन के लिए प्रस्तावित स्थल का विभाग की ओर से अनुमोदित ब्लू प्रिंट नक्शा होना अनिवार्य होता है. ब्लू प्रिंट में इस बात की पूरी जानकारी होती है कि रेस्तरां एवं बार संचालन का स्वरूप क्या होगा. यहां कितने काउंटर होंगे. लोगों के बैठने के लिए टेबल से लेकर अन्य सुरक्षा मानकों की पूरी जानकारी होती है. उत्पाद विभाग की टीम की ओर से पूर्व में की गयी जांच में यह बात सामने आयी है कि कई रेस्तरां एवं बार संचालन में अनुमोदित ब्लू प्रिंट नक्शे के अनुरूप क्षेत्र का उपयोग नहीं किया जाता है.

संचालन में होती है इस प्रकार की अनदेखी

समय सीमा का पालन नहीं करना :

रेस्तरां एवं बार संचालन के लिए निर्धारित समय सीमा के बाद भी इसे खुला रखना एवं शराब परोसना.

सुरक्षा मानकों की अनदेखी :

रेस्तरां एवं बार में आग से बचाव के उपकरण, निकासी मार्ग समेत अन्य सुरक्षा नियमों की अनदेखी करना, जिससे दुर्घटना होती है.

अवैध गतिविधियां :

रेस्तरां एवं बार में अवैध गतिविधियों का भी संचालन होता है. इसके अलावा हुक्का बार का भी संचालन किया जाता रहा है.

अवैध संगीत:

बिना लाइसेंस के डीजे या म्यूजिक सिस्टम चलाकर नियमों का उल्लंघन करना.

स्वच्छता मानकों की अनदेखी :

रसोई और बार क्षेत्र में स्वच्छता मानकों का पालन न करना, जिससे ग्राहकों की सेहत पर भी असर पड़ता है.

विभाग की कमजोर निगरानी का उठाते लाभ

रेस्तरां एवं बार संचालन की प्रक्रिया की निगरानी भी कड़ाई से नहीं होती है. इसका लाभ संचालक उठाते हैं. उत्पाद विभाग के पास मैन पावर की कमी के कारण निर्धारित मापदंड के अनुरूप रेस्तरां एवं बार की निगरानी भी नहीं हो पाती है. रेस्तरां एवं बार कैंपस में लगाये गये सीसीटीवी का फुटेज सहायक उत्पाद आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य है. संचालक को निर्देश दिया गया था कि हर शनिवार और रविवार की फुटेज निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाये. यह जांच का विषय है कि सभी संचालक द्वारा फुटेज उपलब्ध कराये जाते हैं. नियमों की अनदेखी करने पर सामान्यत: आर्थिक दंड ही लगाया जाता है. ऐसे में संचालक नियमों की अनदेखी की हिम्मत जुटाते हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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