दोस्त की हत्या मामले में दोषी करार

दरभंगा : दरभंगा व्यवहार न्यायालय के चतुर्थ अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश ब्रजेश कुमार मालवीय की अदालत ने मंगलवार को दोस्त की हत्या कर लाश छुपाने के आरोप में मुजफ्फरपुर के कटरा थाना क्षेत्र के कोठिया निवासी विजय महतो को दोषी पाया है. अदालत ने सजा पर सुनवाई के लिए 23 सितंबर की तिथि निर्धारित […]
दरभंगा : दरभंगा व्यवहार न्यायालय के चतुर्थ अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश ब्रजेश कुमार मालवीय की अदालत ने मंगलवार को दोस्त की हत्या कर लाश छुपाने के आरोप में मुजफ्फरपुर के कटरा थाना क्षेत्र के कोठिया निवासी विजय महतो को दोषी पाया है. अदालत ने सजा पर सुनवाई के लिए 23 सितंबर की तिथि निर्धारित की है.
अभियोजन की ओर से काम कर रहे एपीपी मुश्ताक अहमद ने बताया कि 20 अप्रैल 2013 को दिन के 10 बजे लहेरियासराय बेंता स्थित रवि रेस्ट हाउस के रूम नंबर 3 के बाथ रूम में एक अज्ञात युवक की लाश बरामद हुई थी. लहेरियासराय थाना पुलिस ने लाश को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेजा था. सअिन वालेश्वर सिंह के बयान पर मामला दर्ज दर्ज कराया गया था. मृतक की पहचान मधुबनी के सकरी निवासी दिगम्बर कुमार के रूप में हुई थी. लोक अभियोजक नसरूद्दीन हैदर ने बताया कि विजय महतो को अदालत ने धारा 302 एवं 201 के तहत दोषी पाया है.
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