बच्ची से दुष्कर्म कर हत्या मामले में दोषी करार
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :12 Apr 2016 6:13 AM (IST)
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कल सुनायी जायेगी सजा दरभंगा : एक अबोध से दुष्कर्म कर हत्या करने एवं साक्ष्य मिटाने के आरोप में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र प्रसाद पांडेय की अदालत ने सिमरी थाना क्षेत्र के विरदीपुर निवासी मो हसन सरवर को दोषी पाया हे अदालतने उक्त मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए […]
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कल सुनायी जायेगी सजा
दरभंगा : एक अबोध से दुष्कर्म कर हत्या करने एवं साक्ष्य मिटाने के आरोप में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र प्रसाद पांडेय की अदालत ने सिमरी थाना क्षेत्र के विरदीपुर निवासी मो हसन सरवर को दोषी पाया हे अदालतने उक्त मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 13 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है. अदालत ने उक्त मामले में हो हसन सरवर को भादवि की धारा 302, 376, 201 में दोषी पाया है. दोषी विगत 22 मार्च 2013 से ही जेल में है.
मामले में अभियोजन की ओर से बहस कर रहे अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि मृतक बच्ची के दादी शकीला खातुन के बयान पर सिमरी थाना कांड संख्या 28/2013 दर्ज कराया गया था. दर्ज प्राथमिकी में शकीला ने आरोप लगायी थी कि 13 मार्च 2013 को विरदीपुर निवासी मो हसन सरवर उसके अबोध बच्ची को खेलने के बहाने ले गया तथा वह वापस नहीं आयी. अगले दिन बच्ची के लाश गांव के ही बगल के एक पोखरा से बरामद हुई थी.
एपीसी श्री सिंह के सहायक अधिवक्ता राजीव चंद्र झा ने बताया कि मामले में 9 गवाहों की गवाही हुई. उक्त मामला अदालत में सत्रवाद संख्या 306/2013 चल रहा है. सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 13 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है.
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