ध्यानार्थ .... हत्याकांड में दस साल की सजा

Published at :15 Jan 2016 6:58 PM (IST)
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ध्यानार्थ .... हत्याकांड में दस साल की सजा

ध्यानार्थ …. हत्याकांड में दस साल की सजा फोटो संख्या- 17परिचय- सजा सुनने के बाद जेल जाते अभियुक्त भोला मुखियाबेनीपुर. स्थानीय व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधाकर सिंह की अदालत ने 26 वर्ष बाद हत्या के अभियुक्त कुशेश्वरस्थान थाना के चतरा निवासी भोला मुखिया को हत्या का आरोपी कराते हुए दस साल का […]

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ध्यानार्थ …. हत्याकांड में दस साल की सजा फोटो संख्या- 17परिचय- सजा सुनने के बाद जेल जाते अभियुक्त भोला मुखियाबेनीपुर. स्थानीय व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधाकर सिंह की अदालत ने 26 वर्ष बाद हत्या के अभियुक्त कुशेश्वरस्थान थाना के चतरा निवासी भोला मुखिया को हत्या का आरोपी कराते हुए दस साल का सश्रम कारावास एवं पांच हजार का अर्थदंड की सजा सुनाया है. अर्थदंड नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास होगा. सूत्रों के अनुसार 2 नवंबर 89 को गांव के ही घुटर मुखिया की हत्या भूमि विवाद को लेकर कर दिया गया था. न्यायालय ने 6 गवाहों व साक्ष्य के आधार पर उसे दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाया है. बचाव पक्ष के अधिवक्ता रामचंद्र यादव तथा सहायक लोक अभियोजक के रूप में अस्फाक अहमद ने बहस किया.

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