भोला मुखिया हत्याकांड में दोषी घोषित

Published at :14 Jan 2016 10:44 PM (IST)
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भोला मुखिया हत्याकांड में दोषी घोषित

भोला मुखिया हत्याकांड में दोषी घोषित बेनीपुर . स्थानीय व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधाकर सिंह की अदालत में कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र के चातर निवासी भोला मुखिया की हत्या के आरोप में दोषी करार दिया है. कोर्ट सूत्रों के अनुसार 2.11.89 को भूमि विवाद को लकर घुटर मुखिया तथा भोला मुखिया के […]

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भोला मुखिया हत्याकांड में दोषी घोषित बेनीपुर . स्थानीय व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधाकर सिंह की अदालत में कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र के चातर निवासी भोला मुखिया की हत्या के आरोप में दोषी करार दिया है. कोर्ट सूत्रों के अनुसार 2.11.89 को भूमि विवाद को लकर घुटर मुखिया तथा भोला मुखिया के बीच मारपीट हुई थी. इसमें घुटर मुखिया गंभीर रूप से जख्मी हुआ था.उसे इलाज के लिए डीएमसीएच लाया गया. घटना के विरूद्ध मृतक के भाई चौधरी मुखिया के फर्दबयान पर मामला दर्ज किया गया जिसमें भोला मुखिया, जीवछ मुखिया, लक्ष्मी मुखिया को नामजद किया गया था. न्यायालय ने सत्रवाद संख्या 111/11 के तहत सुनवाई करते हुए भोला मुखिया को दोषी करार देते हुए 15 जनवरी को सजा सुनाने का तिथि निर्धारित की है. सूत्रों के अनुसार अन्य दो अभियुक्तों के ममाले को जिला से 246/93 के तहत डिस्पोजल कर दिया गया है.

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