बगैर लाइसेंसी दुकानदारों पर होगी कार्रवाई बिरौल. प्रखंड क्षेत्र के सभी मांस व भोजन सामग्री बेचने वालों को संबंधित विभाग से लाइसेंस लेना होगा. अन्यथा इन दुकानदारों के विरुद्ध प्राथमिकि दर्ज की जायेगी. विभागीय सूत्रों के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय ने 2014 में इसके लिए सभी जिलाधिकारी को आवश्यक निर्देश देते हुए बिना लाइसेंसधारी के विरुद्ध कार्रवाई करने को कहा था. बावजूद इस क्षेत्र में दर्जनों वैसे मांस व भोजन सामग्री बेचने की दुकान मौजूद हैं, जो विभाग के बिना अनुमति के ही इस कार्य का संचालन कर रहे हैं. इस संबंध में पूछे जाने पर प्रमंडलीय खाद्य सुरक्षा निरीक्षक अजय कुमार ने बताया कि ऐसे कारोबारी को सीएस कार्यालय से लाइसेंस लेना जरूरी है. बिना लाइसेंस के संचालन हो रहे मांस व भोजन सामग्री की दुकानदार के विरुद्ध कार्रवाई करने की तैयारी हो रही है.
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बगैर लाइसेंसी दुकानदारों पर होगी कार्रवाई
बगैर लाइसेंसी दुकानदारों पर होगी कार्रवाई बिरौल. प्रखंड क्षेत्र के सभी मांस व भोजन सामग्री बेचने वालों को संबंधित विभाग से लाइसेंस लेना होगा. अन्यथा इन दुकानदारों के विरुद्ध प्राथमिकि दर्ज की जायेगी. विभागीय सूत्रों के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय ने 2014 में इसके लिए सभी जिलाधिकारी को आवश्यक निर्देश देते हुए बिना लाइसेंसधारी के […]
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