दहेज हत्या में महिला समेत तीन दोषी

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 21 Nov 2015 6:58 PM

विज्ञापन

दहेज हत्या में महिला समेत तीन दोषी 23 को सुनायी जायेगी सजासाक्ष्य के अभाव में तीन को किया बरीप्रतिनिधि, बेनीपुर. स्थानीय व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधाकर सिंह की अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में एक महिला समेत तीन लोगों को दोषी करार दिया तथा तीन को बरी कर दिया. […]

विज्ञापन

दहेज हत्या में महिला समेत तीन दोषी 23 को सुनायी जायेगी सजासाक्ष्य के अभाव में तीन को किया बरीप्रतिनिधि, बेनीपुर. स्थानीय व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधाकर सिंह की अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में एक महिला समेत तीन लोगों को दोषी करार दिया तथा तीन को बरी कर दिया. कोर्ट सूत्रों के अनुसार बहेड़ा थाना क्षेत्र के बलनी निवासी देवेंद्र झा ने थाना में आवेदन देकर थाना क्षेत्र के महिनाम निवासी कृष्ण कुमार झा, ललन झा ,लक्ष्मण झा, अशोक झा, मिथिलेश देवी एवं आशा देवी पर उनकी बेटी की हत्या कर देने का आरोप लगाते हुए थाना मेंं कांड संख्या 163/2006 दर्ज कराया था. दर्ज प्राथमिकी में देवेंद्र झा ने कहा कि विगत 3 जुलाई 2005 को उन्होंने अपनी पुत्री आरती की शादी महिनाम निवासी लक्ष्मण झा के पुत्र कृष्ण कुमार झा के साथ की थी. शादी के समय से ही ससुराल वालों द्वारा आरती पर मायके से मोटरसाइकिल लाने का दबाव दिया जाने लगा. मोटरसाइकिल नहीं दिये जाने पर विगत 4 जून 2008 को उनकी पुत्री आरती को जिंदा जला कर हत्या कर दिया गया. न्यायालय के सत्रवाद संख्या 357/2007 के तहत मामले की सुनवाई करते हुए पति कृष्ण कुमार झा, ससुर लक्ष्मण झा तथा सास मिथिलेश देवी को दोषी करार दिया. साथ ही साक्ष्य के अभाव में अन्य तीन को दोषमुक्त करते हुए 23 नवंबर को सजा सुनाने की तिथि निर्धारित की. बचाव पक्ष से अधिवक्ता चक्रपाणी चौधरी तथा लोक अभियोजक के रूप में अधिवक्ता पूनम देवी बहस कर रही थी.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन