25 हजार शिक्षकों को राहत, JTET नियमों में बदलाव से बचेगी नौकरी 

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शिक्षक आपस में बातचीत करते हुए (AI image)

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Ranchi News : झारखंड में सेवा के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त करीब 25 हजार शिक्षकों को बड़ी राहत मिलने वाली है. शिक्षा विभाग जेटेट नियमावली में संशोधन की तैयारी कर रहा है, जिससे अब बीएड, डीएलएड और ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित शिक्षक भी परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे.

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सुनील कुमार झा की रिपोर्ट 

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Ranchi News : झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) नियमावली में जल्द बड़ा बदलाव होने जा रहा है. इसके अनुसार अब सेवा के दौरान प्रशिक्षण पाने वाले और बीएड-डीएलएड कर चुके शिक्षक भी आवेदन कर सकेंगे. इसे लेकर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) को आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया है. नियमावली में बदलाव के साथ ही राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत करीब 25 हजार ट्रेनिंग प्राप्त शिक्षकों के लिए जेटेट में शामिल होने का रास्ता साफ हो जाएगा. इससे हजारों शिक्षकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. इसके बाद शिक्षकों को आवेदन जमा करने के लिए भी पर्याप्त समय मिलेगा. विभाग ने जैक को आवेदन जमा करने की तारीख भी 20 जुलाई तक बढ़ाने के लिए कहा है. वर्तमान में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 20 जून तक निर्धारित है.

31 अगस्त 2028 तक JTET पास करना अनिवार्य

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के शिक्षकों के लिए 31 अगस्त 2028 तक शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया है. लेकिन मौजूदा नियमों की बाधा के कारण कार्यरत शिक्षक जेटेट के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे थे. कोर्ट के आदेश के अनुसार तय समय सीमा तक जेटेट उत्तीर्ण नहीं करने वाले शिक्षकों की सेवा समाप्त हो सकती है. ऐसे में विभाग की पहल को शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.

जानिए नियमावली में क्या था पेच

राज्य में वर्ष 1994 और वर्ष 1999 में अनट्रेंड शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी. इन शिक्षकों को एक वर्ष का सेवाकालीन प्रशिक्षण मिला था. वर्तमान नियमावली में इनके आवेदन का कोई प्रावधान नहीं है. इसके अलावा, वैसे पारा शिक्षक आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, जो डीइपी उत्तीर्ण हैं और छह माह के ब्रिज कोर्स का प्रशिक्षण पाया है. राज्य गठन के बाद बीएड सफल अभ्यर्थी, जो कक्षा एक से पांच में नियुक्त हैं और डीएलएड सफल अभ्यर्थी, जो कक्षा छह से आठ में नियुक्त हैं, उन्हें भी आवेदन जमा करने में परेशानी हो रही थी. वर्तमान नियमावली में ऐसे अभ्यर्थियों के लिए प्रावधान नहीं था. परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्र की भी बाध्यता थी.

प्रावधान में यह होगा बदलाव

विभाग ने जैक को कहा है कि सेवा के दौरान प्रशिक्षण पाने वाले शिक्षक, डीइपी उत्तीर्ण और छह माह का ब्रिज कोर्स करने वाले पारा शिक्षक और बीएड-डीएलएड करने वाले शिक्षकों के आवेदन जमा करने के लिए साफ्टवेयर में बदलाव किया जाएगा. अब 60 वर्ष तक के शिक्षक आवेदन जमा कर सकेंगे.

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