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दहेज हत्या मामले में पति समेत छह दोषी करार, आज सुनायी जाएगी सजा

दरभंगा : पांच लाख रुपये दहेज में नहीं देने के कारण नव विवाहित की हत्या मामले में दरभंगा व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश इनायत करीम की अदालत ने पति सहित ससुराल के छह लोगों को दोषी पाया है. अदालत ने सजा की बिंदुओं पर सुनवाई व निर्णय के लिए 14 फरवरी की […]

दरभंगा : पांच लाख रुपये दहेज में नहीं देने के कारण नव विवाहित की हत्या मामले में दरभंगा व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश इनायत करीम की अदालत ने पति सहित ससुराल के छह लोगों को दोषी पाया है. अदालत ने सजा की बिंदुओं पर सुनवाई व निर्णय के लिए 14 फरवरी की तिथि निर्धारित की है.
अदालत ने कांड के सूचक अररिया जिला के रामपुर कोदरकट्टी निवासी मो. मोइनुउद्दीन की पुत्री युफिया गोहर की हत्या मामले में पति मो. आसिफ एकवाल, ससुर मो. शहाबुद्दीन, देवर सैयद एकवाल, सास बीबी रुकसाना, ननद रेहाना सुल्ताना, ननद सह भाभी रजिया सुलताना को बुधवार को दोषी पाया है. इस मामले में अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक नसीरुद्दीन हैदर ने पक्ष रखा.
श्री हैदर के अनुसार मामले के सूचक अररिया जिला के रामपुर कोदरकट्टी निवासी मो. मोइनुउद्दीन ने पुत्री युफिया गोहर की शादी 23 अक्टूबर 2013 को विवि थाना के ताज विशनपुर डीह अलीनगर निवास मो. शहाबुद्दीन के पुत्र मो. आशिफ एकवाल के साथ की थी. शादी के पश्चात ससुरालवालों द्वारा दहेज में पांच लाख रुपये की मांग की जाने लगी.
पांच लाख रुपये दहेज की पूर्ति मायके पझ द्वारा नहीं करने को ले ससुरालवालों ने एकराय कर शुफ़िया गौहर को सल्फास खिलाकर और गला दबाकर वर्ष 2014 में 8/9 जून की रात हत्या कर दी. मृतिका के पिता सह स्थानीय रामा बल्लभ जालान कॉलेज के समाज शास्त्र के व्याख्याता ने मिथिला विवि थाना में घटना के बाबत नौ जून 2014 को कांड संख्या 114/2014 दर्ज कराया था. अदालत ने सुनवाई के पश्चात आज आरोपियों को दोषी पाया है.

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