24 विवाह भवन संचालकों पर दर्ज होगा मुकदमा

Updated at : 04 Jun 2017 2:53 AM (IST)
विज्ञापन
24 विवाह भवन संचालकों पर दर्ज होगा मुकदमा

उच्च न्यायालय के आदेश को ठेंगा मोतिहारी : ध्वनि यंत्र की मापदंड पूरा नहीं करनेवाले विवाह भवनें सील होंगी. शहर में संचालित ऐसे विवाह भवनों के संचालकों पर प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी चल रही है. उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना मामले में प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए चिह्नित विवाह भवनों पर कार्रवाई का […]

विज्ञापन

उच्च न्यायालय के आदेश को ठेंगा

मोतिहारी : ध्वनि यंत्र की मापदंड पूरा नहीं करनेवाले विवाह भवनें सील होंगी. शहर में संचालित ऐसे विवाह भवनों के संचालकों पर प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी चल रही है. उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना मामले में प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए चिह्नित विवाह भवनों पर कार्रवाई का निर्णय लिया है. ऑन स्पॉट जांच के बाद आये रिपोट में नोटिस के बाद भी संबंधित विवाह भवनों के संचालित होने की बात सामने आयी है, जबकि पूर्व में ही नप प्रशासन ने नोटिस कर विवाह भवनों के संचालन पर न्यायालय के अगले आदेश तक रोक लगा दिया था.
बावजूद न्यायालय आदेश की अवमानना करते हुए धड़ल्ले से विवाह भवन संचालित हो रही है. बताते चले कि गत वर्ष 11 अप्रैल 2016 को हाइकोर्ट ने जन याचिका पर सुनवाई के बाद ध्वनि यंत्र की मापदंड पूरा नहीं करनेवाले नप क्षेत्र में संचालित विवाह भवनों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश जिला प्रशासन को दिया. न्यायालय के इस आदेश पर नप प्रशासन ने शहर के चिह्नित 24 विवाह भवन को नोटिस भेज संचालन बंद करने का निर्देश दिया. लेकिन नोटिस के बाद भी संचालन पर रोक नहीं लगी. इधर मामले में सख्ती बरतते हुए नप प्रशासन ने विवाह भवनों के संचालन की जांच करायी है. कर संग्राहकों के रिपोर्ट में चिह्नित तमाम विवाह भवनों के संचालित होने की बात सामने आयी है. न्यायालय के आदेश के आलोक में प्रशासनिक नोटिस के बाद भी विवाह भवनों के संचालन को गंभीरता से लेते हुए नप प्रशासन ने मामले में आगे की कार्रवाई तेज कर दी है.
बताया जाता है कि नप प्रशासन ने कार्रवाई को लेकर सरकारी अधिवक्ता से विधि मंतव्य मांगा है. जिसके बाद मामले में संबंधित संचालकों पर प्राथमिकी दर्ज कराए जाने की चर्चाएं है.
नोटिस के बाद भी हो रहा अवैध संचालन
न्यायालय आदेश की अवमानना कर विवाह भवन संचालित करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई होगी. विधि मंतव्य के लिए पत्र भेजा गया है. एक सप्ताह के भीतर मामले में आगे की कार्रवाई होगी.
हरवीर गौतम, इओ
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन