मुन्ना सिंह हत्याकांड में चार को उम्रकैद
Updated at : 28 Mar 2017 4:38 AM (IST)
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मोतिहारी : 14वीं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश डीएन यादव ने जेल में बम विस्फोट कर हत्या करने के एक मामले की सुनवायी करते हुए चार आरोपिों को उम्रकैद की सजा सहित विभिन्न धाराओं में 45 हजार रूपये प्रत्येक को अर्थदंड का सजा सुनाया है. 15 मार्च 2008 को सुरेंद्र नारायण सिंह उर्फ राजू सिंह राठौर […]
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मोतिहारी : 14वीं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश डीएन यादव ने जेल में बम विस्फोट कर हत्या करने के एक मामले की सुनवायी करते हुए चार आरोपिों को उम्रकैद की सजा सहित विभिन्न धाराओं में 45 हजार रूपये प्रत्येक को अर्थदंड का सजा सुनाया है.
15 मार्च 2008 को सुरेंद्र नारायण सिंह उर्फ राजू सिंह राठौर ने, जमला निवासी मुन्ना सिंह की हत्या जेल के बैरक नंबर 10 के पास अपराधी मौजेलाल सहनी, उमेश सहनी, कृष्णा गिरि, मुस्लिम मियां एवं सुजय पाण्डेय द्वारा करने का आरोप लगाते हुए नगर थाना कांड संख्या 68/08 अंदर धारा 302, 307/34 भा.द.वि 27 आर्म्स एक्ट एवं 3/4 विस्फोट अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करायी थी. न्यायालय द्वारा आरोप गठित कर मामले की सुनवायी की गयी. सुनवायी
के दौरान एक आरोपी सुजय पाण्डेय न्यायालय से फरार हो गया, जिसका पृथक वाद न्यायालय में लंबित है. शेष चार आरोपी के विरूद्ध सुनवायी करते हुए न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाया है. अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक कामाख्या नारायण सिंह एवं सहयोगी अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार सिंह ने पक्ष रखा था.
नौ वर्ष बाद आया फैसला
मृतक मुन्ना सिंह के पिता तत्कालिन जिला परिषद उपाध्यक्ष विश्वनाथ सिंह ने बताया कि नव वर्षो बाद मुझे न्याय मिला है.मृतक के भाई मुकेश सिंह ने बताया कि जेल सुरक्षा के बीच मेरे भाई की हत्या हुई थी. हत्यारों को फांसी की सजा होनी चाहिए थी.
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